नामी क्लब में एंट्री पाने के लिए महिला डॉक्टर ने किया ऐसा काम, करनी पड़ी FIR दर्ज

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नामी क्लब में एंट्री पाने के लिए महिला डॉक्टर ने किया ऐसा काम, करनी पड़ी FIR दर्ज

दिल्ली की सेशन कोर्ट ने जालसाजी व फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करने के मामले में त्वाचा रोग विशेषज्ञ के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के आदेश दिए है. वैसे तो कई मामले सामने आते है, जो इस तरह के मुद्दे से संबंधित होते है और इन मामलों पर कोई कर्रवाही नहीं जाती है.

एक त्वचा रोग विशेषज्ञ है, जिनपर फर्जी तरीके से दुसरे व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करने के लिए एफआईआर दर्ज किया गया है.

बता दें कि यह मामला 72 वर्षीय डॉ. हरीश भल्ला और उनकी स्वर्गीय पत्नी से जुड़ा हुआ है. और पूरा मामला 2015 का है एक नामी डॉ. पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली के एक पॉश क्लब में एंट्री पाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट और एंट्री आइडी का इस्तेमाल किया था. इस क्लब में केवल मेंबर्स को ही एंट्री दी जाती है.

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डॉ. भल्ला की स्वर्गीय पत्नी का आईकार्ड चुरा कर और उस पर फर्जी तरीके से अपनी फोटो का इस्तेमाल किया है. इतना ही नहीं क्लब में एंट्री पाने के लिए मृतक महिला का फिट फॉर मेंबरशिप का सर्टिफिकेट भी दिया है. इस मामले पर जालसाजी समेंत अलग-अलग धाराओं पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

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वहीं इस मामले पर नामी डॉक्टर की याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है. हालांकि साकेत कोर्ट ने डॉ. भल्ला की याचिका को स्वीकार करते हुए, पुलिस को डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए थे. आरोपित एक गैर-नामित व्यक्ति है क्योंकि ऐसा लगता है कि शिकायत के अनुसार 3 साल की जांच के अनुसार आरोपी है.