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अभिमन्यु हत्याकांड: केरल हाई कोर्ट ने ट्रायल पूरा करने के लिए दी चार महीने की अंतिम मोहलत

केरल हाई कोर्ट ने 2018 में हुए एसएफआई नेता अभिमन्यु हत्याकांड मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए निचली अदालत को चार महीने की अंतिम मोहलत दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, अदालत ने मंगलवार को स्पष्ट…

अभिमन्यु हत्याकांड: केरल हाई कोर्ट ने ट्रायल पूरा करने के लिए दी चार महीने की अंतिम मोहलत
(फोटो: IANS)

केरल हाई कोर्ट ने 2018 में हुए एसएफआई नेता अभिमन्यु हत्याकांड मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए निचली अदालत को चार महीने की अंतिम मोहलत दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, अदालत ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि इस समय-सीमा को अब और नहीं बढ़ाया जाएगा। यह फैसला जस्टिस कौसर एडप्पागाथ की पीठ ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया।

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एक याचिका निचली अदालत यानी एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट के जज द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने सुनवाई पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। वहीं, दूसरी याचिका मृतक अभिमन्यु की मां की थी, जिन्होंने मामले के जल्द निपटारे की गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट ने इसी साल 24 जनवरी को भी मामले में हो रही देरी को देखते हुए सेशंस कोर्ट को नौ महीने में ट्रायल खत्म करने का निर्देश दिया था।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 1 जुलाई, 2018 का है, जब एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज के छात्र 21 वर्षीय अभिमन्यु की कॉलेज परिसर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। कैंपस में पोस्टर लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई इस झड़प में एसएफआई के चार अन्य कार्यकर्ता भी घायल हुए थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन 'कैंपस फ्रंट' से जुड़े थे।

कई साल से लंबित है सुनवाई

इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और दंगा करने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था। सितंबर 2018 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामला प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट में भेज दिया गया था। हालांकि, कई साल बीत जाने के बाद भी ट्रायल की कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई थी, जिसके चलते मृतक की मां ने 2024 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब हाई कोर्ट के नए आदेश से केरल के इस चर्चित कैंपस मर्डर केस के जल्द निपटारे की उम्मीद जगी है।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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