क्या सरकारी कर्मचारी पंचायत चुनाव में प्रचार कर सकते हैं?
भारतीय चुनाव आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सरकारी कर्मचारियों को किसी भी चुनाव में प्रचार करना और राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार की मदद करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर सरकारी सेवा संहिता और आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।



