बुलढाणा: बिना लाइसेंस चल रही थी तेल कंपनी, FDA ने ₹3.5 करोड़ का सोयाबीन तेल किया ज़ब्त
महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में त्योहारी मौसम से ठीक पहले खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अन्न एवं औषध प्रशासन (FDA) ने खामगांव स्थित एक…
महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में त्योहारी मौसम से ठीक पहले खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अन्न एवं औषध प्रशासन (FDA) ने खामगांव स्थित एक खाद्य प्रतिष्ठान पर छापा मारकर लगभग 3.51 करोड़ रुपये मूल्य का रिफाइंड सोयाबीन तेल ज़ब्त कर लिया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और तेल की गुणवत्ता संदिग्ध होने के आधार पर की गई।
एफडीए के अधिकारियों ने 28 सितंबर को खामगांव एमआईडीसी में स्थित मेसर्स एएम ओएल्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में यह छापेमारी की। जांच में पता चला कि यह प्रतिष्ठान बिना वैध खाद्य लाइसेंस के ही कारोबार कर रहा था। परिसर में भारी मात्रा में खुला रिफाइंड सोयाबीन तेल का भंडारण पाया गया, जिसकी गुणवत्ता पर विभाग ने संदेह जताया है।
तेल के नमूने जांच के लिए भेजे गए
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने कुल 2,48,845.4 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन तेल ज़ब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 3,50,87,201.40 रुपये आंकी गई है। विभाग ने जांच के लिए तेल के नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेज दिए हैं। एफडीए ने स्पष्ट किया है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।
महाराष्ट्र एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने इस कार्रवाई पर कहा कि विभाग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर बेहद सख्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस के कारोबार करने वाले या घटिया सामान बेचने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 22 सितंबर को भी एफडीए ने एक अन्य कार्रवाई में लगभग 30.82 लाख रुपये का संदिग्ध खाद्य पदार्थ ज़ब्त किया था।
इनपुट: IANS



