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एंटीलिया केस: सचिन वाझे को साढ़े 5 साल बाद मिली जमानत, पर इन 5 जिलों में नहीं कर पाएंगे प्रवेश

उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटक रखने और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के चर्चित मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को जमानत मिल गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के…

एंटीलिया केस: सचिन वाझे को साढ़े 5 साल बाद मिली जमानत, पर इन 5 जिलों में नहीं कर पाएंगे प्रवेश
(फोटो: IANS)

उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटक रखने और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के चर्चित मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को जमानत मिल गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने करीब साढ़े पांच साल से हिरासत में रहे वाझे की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। हालांकि, अन्य मामलों में भी आरोपी होने के कारण वाझे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

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विशेष न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर ने 29 सितंबर को यह आदेश जारी किया। अदालत ने वाझे की लंबी हिरासत को जमानत देने का एक प्रमुख आधार माना, जो 13 मार्च 2021 से जेल में हैं। अदालत ने कहा कि कार में बिना डेटोनेटर के जिलेटिन की छड़ें मिलने से प्रथम दृष्टया कोई सीधा आतंकी कृत्य या देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा साबित नहीं होता।

जमानत की कड़ी शर्तें

अदालत ने वाझे को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की स्थानीय जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ कई कड़ी शर्तें भी लगाई गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त के तहत, मामले के मुख्य गवाहों के बयान दर्ज होने तक वाझे को बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, ठाणे और पालघर जिलों की सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।

उन्हें सात दिनों के भीतर इन पांच जिलों के बाहर अपने रहने का पता देना होगा और अपना पासपोर्ट भी एनआईए के पास जमा कराना होगा। इसके अलावा, हर रविवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने और फोन या वीडियो कॉल पर अपनी लोकेशन साझा करने का भी निर्देश दिया गया है।

अदालत ने इन बातों पर भी किया गौर

जमानत देते समय अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि मामले के अन्य प्रमुख सह-आरोपियों, जैसे पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा और सुनील माने, को पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अदालत ने यह भी गौर किया कि मामले में 320 गवाह और 14,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट है, जिससे मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना कम है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि इस केस में किसी पीड़ित या अंबानी परिवार के किसी सदस्य का बयान दर्ज नहीं किया गया है।

इनपुट: IANS

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News4Social महाराष्ट्र डेस्क

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