बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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मद्रास हाईकोर्ट को मिले दो नए अतिरिक्त न्यायाधीश, केंद्र सरकार ने दी नियुक्ति को मंज़ूरी

मद्रास हाईकोर्ट में दो न्यायिक अधिकारियों की अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति को केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफ़ारिश के बाद आया है। समाचार एजेंसी…

मद्रास हाईकोर्ट को मिले दो नए अतिरिक्त न्यायाधीश, केंद्र सरकार ने दी नियुक्ति को मंज़ूरी
(फोटो: IANS)

मद्रास हाईकोर्ट में दो न्यायिक अधिकारियों की अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति को केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफ़ारिश के बाद आया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के ज़रिए इस निर्णय की घोषणा की।

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नियुक्त किए गए दो नए अतिरिक्त न्यायाधीश धर्मलिंगम लिंगेश्वरन और बालाथंडायुथम कार्तिकेयन हैं। मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन नियुक्तियों को मंज़ूरी दी है।

कॉलेजियम की सिफ़ारिश

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 मई को हुई अपनी एक बैठक में इन दोनों न्यायिक अधिकारियों को मद्रास हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने 19 मई को जारी एक बयान में पुष्टि की थी कि उसने लिंगेश्वरन और बालाथंडायुथम समेत कुल छह न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यह मूल प्रस्ताव 4 नवंबर, 2025 का बताया गया है।

नियुक्ति की प्रक्रिया

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक विस्तृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों शामिल होते हैं। इसमें राज्य और केंद्र स्तर पर विभिन्न संवैधानिक अधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कॉलेजियम, जिसमें CJI और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों तथा तबादलों के लिए अपनी सिफ़ारिशें करता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, जिनके नामों की सिफ़ारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई हो।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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