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CGST रिश्वत मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा, दो आरोपी CBI कस्टडी में

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) के अधिकारियों से जुड़े एक रिश्वत मामले में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने तीन…

CGST रिश्वत मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा, दो आरोपी CBI कस्टडी में
(फोटो: IANS)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) के अधिकारियों से जुड़े एक रिश्वत मामले में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने तीन आरोपियों को दो दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है, जिन्हें पहले एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी। इस आदेश के बाद दो आरोपियों को सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है।

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यह मामला रायगढ़ के खांडेश्वर में तैनात सीजीएसटी सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार सिन्हा से जुड़ा है, जिन पर एक फर्म की कार्यवाही के संबंध में 1.50 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। बाद में यह रकम बातचीत के बाद 40 लाख रुपए कर दी गई थी।

क्या है पूरा मामला?

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की मुंबई एंटी-करप्शन ब्रांच ने 26 अगस्त 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत यह केस दर्ज किया था। इसके बाद सीबीआई ने 27 अगस्त 2026 को जाल बिछाकर एक प्राइवेट व्यक्ति और कस्टम्स हाउस एजेंट नरिंदर राजपूत को 40 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा। आरोप है कि राजपूत यह रकम सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार सिन्हा और सीजीएसटी के एडिशनल कमिश्नर विनय कुमार कंथेटी (आईआरएस 2009 बैच) की ओर से ले रहा था।

गिरफ्तारी और निचली अदालत का फैसला

इस कार्रवाई के बाद सीबीआई ने सिन्हा, राजपूत और कंथेटी को गिरफ्तार कर ठाणे की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया और पांच दिन की कस्टडी मांगी। हालांकि, विशेष अदालत ने 28 अगस्त 2026 को सीबीआई की मांग खारिज कर दी, गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया और तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया।

हाई कोर्ट ने कस्टडी को दी मंजूरी

सीबीआई ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। 16 सितंबर 2026 को दिए अपने आदेश में हाई कोर्ट ने सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे और परिवार को सूचित किया गया था। इस फैसले के बाद राकेश कुमार सिन्हा और नरिंदर राजपूत को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि विनय कुमार कंथेटी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच अभी जारी है।

इनपुट: IANS

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News4Social महाराष्ट्र डेस्क

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