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SBI डेयरी लोन घोटाला: दो बैंक अधिकारियों समेत आठ लोगों को 10 साल की सज़ा

तमिलनाडु में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से जुड़े एक बड़े डेयरी लोन धोखाधड़ी मामले में चेन्नई की सीबीआई अदालत ने दो बैंक अधिकारियों सहित आठ लोगों को सज़ा सुनाई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के…

SBI डेयरी लोन घोटाला: दो बैंक अधिकारियों समेत आठ लोगों को 10 साल की सज़ा
(फोटो: IANS)

तमिलनाडु में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से जुड़े एक बड़े डेयरी लोन धोखाधड़ी मामले में चेन्नई की सीबीआई अदालत ने दो बैंक अधिकारियों सहित आठ लोगों को सज़ा सुनाई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, 31 जुलाई 2024 को सुनाए गए इस फ़ैसले में सभी दोषियों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सज़ा दी गई है। इसके अलावा, अदालत ने उन पर भारी जुर्माना भी लगाया है।

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यह मामला करीब 1.97 करोड़ रुपये के नुकसान से जुड़ा है, जो बैंक को धोखाधड़ी से स्वीकृत किए गए 728 डेयरी ऋणों के कारण हुआ था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 23 सितंबर 2011 को एसबीआई, चेंगलपेट के एक क्षेत्रीय प्रबंधक की शिकायत के आधार पर यह केस दर्ज किया था।

क्या था पूरा मामला?

जांच में पाया गया कि एसबीआई की चेंगम शाखा के तत्कालीन प्रबंधक एन. गोपालकृष्णन और ग्रामीण विपणन व वसूली अधिकारी पी. बालमुरली ने छह निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इन्होंने चेंगम तालुक स्थित मेसर्स कंथम्मा मिल्क चिलिंग प्लांट के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत जाली आवेदनों और दस्तावेजों के आधार पर कुल 2,32,96,000 रुपये के लोन स्वीकृत कर दिए। ये ऋण कथित उधारकर्ताओं के नाम पर लिए गए थे, लेकिन इनमें लोन से पहले और बाद की ज़रूरी औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया था, जिससे बैंक को 1,97,27,692 रुपये का अनुचित नुक़सान हुआ।

सज़ा और जुर्माना

अदालत ने जिन आठ लोगों को दोषी ठहराया है, उनमें शामिल हैं:

  • सरकारी कर्मचारी: एन. गोपालकृष्णन (तत्कालीन शाखा प्रबंधक) और पी. बालमुरली (तत्कालीन विपणन व वसूली अधिकारी)।
  • निजी व्यक्ति: आर. वेंकटरामन, एस. रवि, डी. शंकर, आर. राजन, पी. पन्नीरसेल्वम और टी. मुरुगन।

सभी को 10 साल की कठोर कैद की सज़ा मिली है। जुर्माने के तौर पर एन. गोपालकृष्णन, पी. बालमुरली, आर. वेंकटरामन, एस. रवि और डी. शंकर पर 50-50 लाख रुपये, जबकि आर. राजन, पी. पन्नीरसेल्वम और टी. मुरुगन पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सीबीआई ने इस मामले में 25 जून 2013 को चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान दो अन्य आरोपियों का निधन हो गया था।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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