अंकित शर्मा हत्याकांड: दोषियों और पुलिस, दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी निचली अदालत के फैसले को चुनौती
साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का मामला अब एक नई कानूनी लड़ाई के साथ दिल्ली हाईकोर्ट पहुँच गया है। इस मामले में जहाँ दो दोषियों ने अपनी उम्रकैद…
साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का मामला अब एक नई कानूनी लड़ाई के साथ दिल्ली हाईकोर्ट पहुँच गया है। इस मामले में जहाँ दो दोषियों ने अपनी उम्रकैद की सजा को चुनौती दी है, वहीं दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत द्वारा बरी किए गए छह आरोपियों के खिलाफ अपील दायर की है।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, दिल्ली पुलिस के वकील ने बुधवार को हाईकोर्ट को बताया कि वे अंकित शर्मा की मौत के मामले में बरी हुए छह लोगों के खिलाफ अपील कर रहे हैं। इस दलील के बाद जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने सभी छह बरी लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
सजा और रिहाई का मामला
गौरतलब है कि इस साल 13 जुलाई को एक ट्रायल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिर, कासिम, जावेद और अनस को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया था। इसके बाद 31 जुलाई को इन सभी पाँचों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अब इसी फैसले के दो पहलुओं को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
दोषियों ने भी खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
एक तरफ जहाँ पुलिस ने बरी हुए लोगों के खिलाफ याचिका दायर की है, वहीं दूसरी ओर उम्रकैद की सजा पाए दो दोषियों, नाजिम और कासिम, ने भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा, "ये अपीलें 13 जुलाई के उस फैसले से जुड़ी हैं जिसके तहत अपील करने वाले को दोषी ठहराया गया था।"
फिलहाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की याचिकाओं को एक साथ जोड़ते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 दिसंबर तय की है।
इनपुट: IANS



