साक्षी-अजितेश मामला: अदालत ने दिया ये आदेश, दोनों को मिलेगी सुरक्षा

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अदालत ने भाजपा विधायक की लड़की साक्षी मिश्रा और उसके पति अजितेश कुमार को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। शादी करने के बाद दोनों छिपे-छिपे घूम रहे थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली से विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और दौरान कोर्ट ने दोनों की सुरक्षा को लेकर राज्य को आदेश दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी सिटी प्रयागराज, सिविल लाइंस और कैंट थाना पुलिस को आदेश दिया है कि साक्षी और अजितेश जहां जाना चाहें, उन्‍हें वहां तक पूरी सुरक्षा में पहुंचाया जाए। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच दोंनो प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट के लिए  रवाना हुए। बमरौली एयरपोर्ट से साक्षी मिश्रा और अजितेश बेंगलुरु जा सकते हैं। दोनों की सुरक्षा में सीओ सिविल लाइंस और कैंट थाने की पुलिस भी मौजूद है।

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बता दें कि विधायक की बेटी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवक से शादी की। इसके बाद अपने पिता से अपनी और अपने की जान को खतरा बताते हुए साक्षी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इसके विधायक राजेश मिश्रा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, लड़की बालिग है। उसे निर्णय लेने का अधिकार है और  उसे किसी भी परिवार के सदस्य की तरफ से धमकाया नहीं गया है और न ही किसी ने धमकी दी है जो मुझसे जुड़ा है।”

वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी के प्रेम विवाह मामले के बीच हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। पप्पू के नजदीकी रहे गौरव उर्फ अरमान सिंह को बरेली पुलिस ने रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने अरमान को पिछले साल मोहर्रम के दौरान हुए बवाल में अभियुक्त होने के आधार पर जेल भेजा गया है।

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