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महाराष्ट्र की राजनीति से तंग आकर महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन दो पार्टियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की

महाराष्ट्र की एक महिला मतदाता ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। महिला का हाईकोर्ट में जाने का कारण था महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक।

महाराष्ट्र की राजनीति से तंग आकर महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन दो पार्टियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की

महाराष्ट्र की एक महिला मतदाता ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। महिला का हाईकोर्ट में जाने का कारण था महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक। आइये इस बारें में विस्तार से जानते हैं।

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महिला ने कोर्ट से भाजपा और शिवसेना को अपने पूर्व-गठबंधन के तहत राज्य में सरकार बनाने का निर्देश देने की मांग की। महिला का कहना था कि शिवसेना और भाजपा को “जनता का जनादेश” मिला।

ठाणे जिले की निवासी प्रिया चौहान (46) ने अपनी याचिका में केंद्र और राज्य को निर्देश दिया कि वह किसी को भी शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा और भाजपा और अजीत पवार में से चुनावों के बाद के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने से परहेज करे।

वकील नितिन सतपुते के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता भाजपा और शिवसेना के "विश्वासघात" से पीड़ित है। महिला का कहना है कि दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन इसके बाद इन्होने सरकार न बनाकर जनता के साथ धोखा किया है।

याचिका में भाजपा और शिवसेना के खिलाफ सरकार बनाने में नाकाम रहने के लिए FIR दर्ज करने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि दोनों पार्टियों ने अपने वादों का पालन नहीं किया और चुनाव बाद गठबंधन तोड़ दिया।

याचिका ने दावा किया कि भाजपा ने महाराष्ट्र में सत्ता में गैर-भाजपा गठबंधन के दावे की संभावना का सामना करते हुए, राजनीतिक तंत्र का सहारा लिया।

यही नहीं याचिका में राज्यपाल के महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के तरीके पर सवाल उठाए गए जिसमे देवेंद्र फड़नवीस को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की अनुमति दी गई थी।

याचिका में कहा गया, "राज्यपाल ने एक पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। राज्यपाल ने संविधान का मजाक उड़ाया है।"

याचिका में आरोप लगाया गया, “22 और 23 नवंबर की रात को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फड़नवीस के शपथ ग्रहण दिला कर केंद्र में सत्ताधारी राजनीतिक दल के इशारे पर काम किया है।” याचिका में कहा गया है कि गवर्नर ने ऐसा करके खुद को "बीजेपी के अवैध सत्ता में मोहरा" होने की अनुमति दी है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री के रूप में फड़नवीस के शपथ ग्रहण के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन की याचिका पर सुनवाई की और कहा कि यह मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के गठन पर अपना आदेश देगा।

फडणवीस और राकांपा के अजीत पवार ने शनिवार सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री राजभवन में एक समारोह में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

कहा जा रहा है कि भाजपा को अजीत पवार ने उकसाया था, जिन्होंने अपने चाचा शरद पवार की अध्यक्षता वाले राकांपा के खिलाफ विद्रोह किया था।

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भाजपा और शिवसेना, जिन्होंने पिछले महीने विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था, ने क्रमशः 105 और 56 सीटें जीतकर एक महाराष्ट्र में बहुमत हासिल किया था। हालांकि, बाद में मुख्यमंत्री पद को साझा करने से इनकार करने के बाद शिवसेना ने भाजपा के साथ अपने तीन दशक लंबे गठबंधन को तोड़ दिया।

एनसीपी और कांग्रेस ने क्रमशः 54 और 44 सीटें जीतीं थी।

PV

Pradeep Verma

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