रविवार, 23 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश

मुजफ्फरनगर: दलित नाबालिग से गैंगरेप मामले में डॉक्टर समेत दो गिरफ्तार, 600 CCTV खंगालने के बाद मिली सफलता

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक 17 वर्षीय दलित किशोरी के अपहरण और कथित सामूहिक बलात्कार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तीन दिनों की सघन तलाशी के बाद पुलिस ने न केवल पीड़िता को बरामद कर लिया है…

मुजफ्फरनगर: दलित नाबालिग से गैंगरेप मामले में डॉक्टर समेत दो गिरफ्तार, 600 CCTV खंगालने के बाद मिली सफलता
(फोटो: IANS)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक 17 वर्षीय दलित किशोरी के अपहरण और कथित सामूहिक बलात्कार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तीन दिनों की सघन तलाशी के बाद पुलिस ने न केवल पीड़िता को बरामद कर लिया है, बल्कि एक डॉक्टर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस मामले में नाजिम और मोहम्मद आदिल नामक दो व्यक्तियों को पकड़ा गया है।

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पुलिस के मुताबिक, सिटी कोतवाली क्षेत्र से लड़की का कथित तौर पर अपहरण नाजिम ने किया था, जिसमें मोहम्मद आदिल ने उसकी मदद की। लड़की के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान छेड़ दिया था।

सैकड़ों CCTV फुटेज और सघन तलाशी

इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीमों ने करीब 600 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की गहन जांच की। जांचकर्ताओं ने इसी के आधार पर आरोपियों की गतिविधियों और लड़की के ठिकानों का पता लगाया। शुक्रवार को नाबालिग के मिलने के बाद पुलिस की आरोपी नाजिम से मुठभेड़ भी हुई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। इसके बाद उसके साथी डॉक्टर मोहम्मद आदिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पीड़िता की माँ और मंत्री ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

पीड़िता की माँ ने इस घटना को अपनी बेटी और दलित समुदाय के साथ एक गंभीर अत्याचार बताया है। उन्होंने दोषियों के लिए मौत की सज़ा और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। वहीं, उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने पत्रकारों को बताया, "एक एससी समुदाय की नाबालिग लड़की चार दिनों से लापता थी। परिवार के अनुसार, उसके साथ कई लोगों ने बार-बार गैंगरेप किया।"

मंत्री ने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिला पुलिस को जांच में कोई कोताही न बरतने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जांच में एक स्कूल और एक अस्पताल का नाम सामने आया है, और अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) और 70(1) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त, उन पर पॉक्सो (POCSO) अधिनियम और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

इनपुट: IANS

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News4Social उत्तर प्रदेश डेस्क

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