मंगलवार, 8 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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बिहार: ASI संतोष सिंह हत्या मामले में 8 दोषियों को उम्रकैद, मुंगेर कोर्ट ने सुनाया फैसला

बिहार के मुंगेर जिले की एक अदालत ने 2025 में होली के दिन हुए एक विवाद को सुलझाने गए सहायक उप-निरीक्षक (ASI) संतोष कुमार सिंह की हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट…

बिहार: ASI संतोष सिंह हत्या मामले में 8 दोषियों को उम्रकैद, मुंगेर कोर्ट ने सुनाया फैसला
(फोटो: IANS)

बिहार के मुंगेर जिले की एक अदालत ने 2025 में होली के दिन हुए एक विवाद को सुलझाने गए सहायक उप-निरीक्षक (ASI) संतोष कुमार सिंह की हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में तीन महिलाओं सहित कुल आठ लोगों को कठोर आजीवन कारावास की सजा दी गई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) कुमारी मनीषा की अदालत ने सोमवार को यह सजा सुनाई।

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अदालत ने सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। यदि वे यह राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। फैसला सुनाए जाने के बाद सभी आठों दोषियों को जेल भेज दिया गया।

क्या था पूरा मामला?

यह घटना मार्च 2025 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर गांव में घटी थी। होली के दिन गांव के ही प्रदीप कुमार से जुड़ा एक विवाद हुआ था। सूचना मिलने पर ASI संतोष कुमार सिंह 'डायल-112' की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया।

हालांकि, उसी दिन शाम करीब 7:30 बजे, गश्त के दौरान उन्हें गांव में एक और विवाद की सूचना मिली। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब ASI संतोष सिंह इस दूसरे विवाद को सुलझाने के लिए रणवीर नामक व्यक्ति के घर पहुंचे, तो वहां मौजूद आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उन पर लाठी, लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से वार किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

डेढ़ साल चली सुनवाई

हमले के बाद घायल ASI को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के वक्त मौके पर मौजूद कांस्टेबल दीपक कुमार के बयान पर मुफस्सिल थाने में FIR दर्ज की गई थी।

लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले की सुनवाई त्वरित प्रक्रिया (speedy trial) के तहत की गई। लगभग डेढ़ साल तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों की जांच के बाद अदालत ने सभी आठ आरोपियों को दोषी पाया।

इन दोषियों को मिली सजा

अदालत ने रणवीर कुमार, रंजीत कुमार, राजू कुमार, गुड्डू कुमार, विकास कुमार, रेखा देवी, सरिता देवी और मौसम कुमारी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई। लोक अभियोजक के अनुसार, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

इनपुट: IANS

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News4Social बिहार डेस्क

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