शुक्रवार, 11 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
मध्यप्रदेश

चित्रकूट: मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ के बाद जागा प्रशासन, अवैध निर्माण और अतिक्रमण की होगी जांच

मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे हुए निर्माण कार्यों और अतिक्रमण की अब विस्तृत जांच होगी। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, सतना जिला प्रशासन ने हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़…

चित्रकूट: मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ के बाद जागा प्रशासन, अवैध निर्माण और अतिक्रमण की होगी जांच
(फोटो: IANS)

मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे हुए निर्माण कार्यों और अतिक्रमण की अब विस्तृत जांच होगी। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, सतना जिला प्रशासन ने हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद यह फैसला लिया है। जांच के लिए पांच सदस्यों की एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो नदी के प्राकृतिक बहाव में बाधा डालने वाले ढांचों की पहचान करेगी।

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यह कार्रवाई शहरी विकास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने मंदाकिनी के प्रवाह को बाधित करने वाले सभी सरकारी और निजी अतिक्रमणों को हटाने की बात कही थी। प्रशासन का लक्ष्य भविष्य में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जांच के दायरे में क्या-क्या होगा?

सतना कलेक्टर सतीश कुमार एस. ने बताया कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दिशानिर्देशों के तहत की जाएगी। टीम नदी के हाई फ्लड लेवल (HFL) का भी आकलन करेगी। जांच के मुख्य बिंदुओं में नदी किनारे की गई गैर-कानूनी प्लॉटिंग, सरकारी व निजी निर्माण, पुरानी और कमजोर इमारतें, और नए बने ढांचों की सुरक्षा शामिल है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बाढ़ ने मचाई थी भारी तबाही

गौरतलब है कि 28-29 अगस्त की रात को मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। इस दौरान आरोग्यधाम के पास नदी का जलस्तर 145.76 मीटर तक पहुंच गया था, जो कि निर्धारित HFL (139.60 मीटर) से काफी ज़्यादा था। इस बाढ़ में हनुमानधारा पुल भी बह गया था, जिसके बाद प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।

कौन-कौन है जांच टीम में शामिल?

यह जांच मझगवां के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के नेतृत्व में होगी। टीम में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नायब तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग (PWD) और जल संसाधन विभाग के सब-डिविजनल ऑफिसर और नगर परिषद के सब-इंजीनियर को शामिल किया गया है।

इनपुट: IANS

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News4Social मध्य प्रदेश डेस्क

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