महाराष्ट्र: मतदाता सूची से हट सकते हैं 1.8 करोड़ नाम, जानिए क्या है वजह और आगे की प्रक्रिया
महाराष्ट्र में मतदाता सूची को अपडेट करने की एक बड़ी कवायद चल रही है, जिसके तहत करीब 1.8 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, ये वे मतदाता…
महाराष्ट्र में मतदाता सूची को अपडेट करने की एक बड़ी कवायद चल रही है, जिसके तहत करीब 1.8 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, ये वे मतदाता हैं जो या तो अनुपस्थित पाए गए, दूसरी जगह चले गए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम डुप्लीकेट (ASDD) श्रेणी में आते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एस. चोकलिंगम ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के तहत कुल 9,78,54,049 मतदाताओं में से 99.08 प्रतिशत यानी 9,69,54,766 लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए थे। हालांकि, इनमें से केवल 7,60,98,153 फॉर्म (77.77%) ही हस्ताक्षरित और डिजिटाइज होकर वापस आए हैं।
शहरी क्षेत्रों में समस्या अधिक
चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, ASDD यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं का अनुपात शहरी इलाकों में ज्यादा है। विशेषकर ठाणे, नागपुर, मुंबई, पुणे, पालघर और रायगढ़ जैसे जिलों में यह समस्या अधिक देखी गई है। अकेले मुंबई और मुंबई उपनगरीय जिलों में 30% फॉर्म ASDD श्रेणी के तहत जमा नहीं हुए, जबकि 63% डेटा ही डिजिटाइज हो पाया है।
मुख्य चुनाव अधिकारी एस. चोकलिंगम ने स्पष्ट किया कि लगभग 1.80 करोड़ (18.46%) नामों का हटाया जाना असामान्य नहीं है। उन्होंने कहा, "हमने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्यों में भी लगभग 13-18 प्रतिशत नाम हटाए जाते देखे हैं।"
आगे की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तारीखें
अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से न छूटे। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के साथ मिलकर ASDD सूची का सत्यापन करेंगे।
अहम तारीखें इस प्रकार हैं:
- एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि: 17 अगस्त, 2026
- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 24 अगस्त, 2026
- दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि: 23 सितंबर, 2026 तक
- मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 27 अक्टूबर, 2026
जिन मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं, वे मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी साफ़ किया है कि जो मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म लेने, उस पर हस्ताक्षर करने या उसे जमा करने से मना करेंगे, उन्हें ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
इनपुट: IANS



