सोमवार, 27 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
राजस्थान

जयपुर: वीज़ा नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, स्पा सेंटरों में काम कर रहीं 9 विदेशी महिलाएँ देश-निकाला

जयपुर में वीज़ा नियमों का उल्लंघन कर रह रही विदेशी महिलाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर के स्पा और वेलनेस सेंटरों में काम कर रहीं पांच देशों की नौ महिलाओं को उनके देश वापस भेज दिया गया है…

जयपुर: वीज़ा नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, स्पा सेंटरों में काम कर रहीं 9 विदेशी महिलाएँ देश-निकाला
(फोटो: IANS)

जयपुर में वीज़ा नियमों का उल्लंघन कर रह रही विदेशी महिलाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर के स्पा और वेलनेस सेंटरों में काम कर रहीं पांच देशों की नौ महिलाओं को उनके देश वापस भेज दिया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) और फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRO) ने खुफिया जानकारी के आधार पर की।

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अधिकारियों ने बताया कि ये महिलाएँ टूरिस्ट या शॉर्ट-टर्म वीज़ा पर भारत आई थीं, लेकिन वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से जयपुर में ही रह रही थीं। इनमें से ज़्यादातर महिलाएँ शहर के पॉश इलाकों में स्थित स्पा सेंटरों में बतौर थेरेपिस्ट काम कर रही थीं।

खुफिया सूचना पर स्पा सेंटरों में औचक निरीक्षण

यह कार्रवाई खुफिया इनपुट और स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के बाद की गई। FRRO की टीमों ने शहर के कई स्पा सेंटरों पर औचक निरीक्षण किया और वहाँ काम कर रही विदेशी महिलाओं के पासपोर्ट और वीज़ा दस्तावेजों की जाँच की। जाँच के दौरान पाया गया कि इन महिलाओं के वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

जिन महिलाओं को देश-निकाला दिया गया है, उनमें थाईलैंड की पांच, और युगांडा, तंजानिया, नाइजीरिया तथा लाओस की एक-एक महिला शामिल हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें डिपोर्ट करने के लिए जारी रहेगा।

मकान मालिकों और होटल संचालकों को सख्त चेतावनी

इस ऑपरेशन के बाद, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRO) धर्मेंद्र सागर ने होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे संचालकों और मकान मालिकों को विदेशी नागरिकों को ठहराने के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी विदेशी को ठहराने से पहले उनके मूल पासपोर्ट और वीज़ा की जाँच अनिवार्य रूप से की जाए।

इसके अलावा, मेहमानों की जानकारी इमिग्रेशन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन 'सी-फॉर्म' के जरिए अपलोड करना और फॉरेनर्स एक्ट के तहत सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करना ज़रूरी है। FRO ने चेतावनी दी है कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए, बिना सी-फॉर्म भरे या एक्सपायर वीज़ा वाले विदेशी नागरिक को पनाह देता पाया गया, तो उस पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इनपुट: IANS

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News4Social राजस्थान डेस्क

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