दिल्ली: कनॉट प्लेस में 'तिरंगा लहराने' से पहले आयोजक अभिजीत दिपके एहतियाती हिरासत में लिए गए
दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुक्रवार को प्रस्तावित एक विरोध प्रदर्शन से पहले ही दिल्ली पुलिस ने आयोजक और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके को एहतियाती हिरासत में ले लिया है। समाचार…
दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुक्रवार को प्रस्तावित एक विरोध प्रदर्शन से पहले ही दिल्ली पुलिस ने आयोजक और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके को एहतियाती हिरासत में ले लिया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिपके को उस समय हिरासत में लिया गया जब वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास से बाहर निकल रहे थे।
दिपके की पार्टी सीजेपी ने शुक्रवार शाम पांच बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' नाम से एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। पुलिस ने इस कार्रवाई से पहले उन्हें एक नोटिस भी जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि इस आयोजन के लिए कोई कानूनी अनुमति नहीं ली गई है।
पुलिस ने क्यों लिया एक्शन?
पुलिस ने दिपके से कहा, "हम आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) में ले रहे हैं। कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है। आपको हिरासत में लिया जा रहा है।" पुलिस ने अपने नोटिस में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए इस प्रदर्शन से होने वाली संभावित समस्याओं पर चिंता जताई थी।
पुलिस के मुताबिक, कनॉट प्लेस एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है जहाँ बड़ी संख्या में दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल और कार्यालय हैं। यहाँ किसी भी तरह के प्रदर्शन से यातायात, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक गतिविधियों पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जिससे व्यापारियों और कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
मेट्रो स्टेशन और कानून-व्यवस्था की चिंता
पुलिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजीव चौक एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन है, जो ब्लू और येलो लाइन को जोड़ता है और यहाँ से रोजाना लगभग दो लाख यात्री गुजरते हैं। ऐसे में किसी भी अनधिकृत भीड़ से जाम, अव्यवस्था या भगदड़ जैसी खतरनाक स्थिति पैदा होने का खतरा था।
पुलिस ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया था कि कनॉट प्लेस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दिपके को कनॉट प्लेस के आसपास किसी भी तरह का प्रदर्शन, जुलूस या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया था।
इनपुट: IANS



