आय से अधिक संपत्ति मामला: कपास निगम के अधिकारी और पत्नी को कठोर कारावास, CBI कोर्ट का फैसला
हैदराबाद की एक विशेष CBI अदालत ने भारतीय कपास निगम (CCI) के एक अधिकारी और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एक ऐसे मामले में…
हैदराबाद की एक विशेष CBI अदालत ने भारतीय कपास निगम (CCI) के एक अधिकारी और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एक ऐसे मामले में आया है, जिसमें अधिकारी पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 292% अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप था।
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, वारंगल में कपास खरीद अधिकारी के पद पर तैनात रहे मजेती वेंकट भवानी प्रसाद को पांच साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। उनकी पत्नी मजेती प्रियंका को भी इस अपराध में सहयोगी पाते हुए चार साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
क्या है पूरा मामला?
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने यह मामला 3 नवंबर 2016 को दर्ज किया था। जांच में पाया गया कि प्रसाद ने 2010 से 2015 के बीच अपने पद पर रहते हुए खुद और परिवार के सदस्यों के नाम पर भारी संपत्ति जुटाई थी।
CBI के मुताबिक, इस अवधि में दंपत्ति ने कुल 94.17 लाख रुपये की संपत्ति और वित्तीय संसाधन जमा किए, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 291.73 प्रतिशत अधिक थे। जब उनसे इन संपत्तियों के बारे में पूछा गया, तो वे इसका संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।
लंबी जांच के बाद आया फैसला
मामले की विस्तृत जांच पूरी करने के बाद, CBI ने 7 मई 2018 को दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। अदालत में चली सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और दलीलों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया और यह सजा सुनाई।
इनपुट: IANS



