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दिल्ली: कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक, धारा 163 लागू

नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित एक प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनज़र निषेधाज्ञा लागू कर दी है। समाचार एजेंसी IANS…

दिल्ली: कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक, धारा 163 लागू
(फोटो: IANS)

नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित एक प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनज़र निषेधाज्ञा लागू कर दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने आम लोगों से किसी भी गैरकानूनी जमावड़े में शामिल न होने की अपील की है और स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है।

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यह कदम सीजेपी (Citizens for Justice and Peace) और आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किए गए एक आह्वान के बाद उठाया गया है। पुलिस उपायुक्त नेहा यादव के अनुसार, इन संगठनों ने नागरिकों से 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होने का आग्रह किया था।

पुलिस और प्रशासन का क्या कहना है?

डीसीपी नेहा यादव ने कहा, "सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शांति बनाए रखने और लोगों तथा सार्वजनिक व निजी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से ही लागू है।" पुलिस ने यह भी बताया कि नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने 16 और 17 अक्टूबर को प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क को बंद रखने का फैसला किया है। एनडीएमसी ने पुलिस से पार्क के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था करने का अनुरोध किया है ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके।

कारोबारियों ने जताई चिंता

त्योहारी सीजन के बीच इस प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर स्थानीय व्यापारियों में भी चिंता है। कनॉट प्लेस और आसपास के कई व्यापारिक संघों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों और भीड़ से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ता है और वे उपद्रवी तत्वों से अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा चाहते हैं।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, पुलिस ने यह भी कहा है कि वह "कुछ लोगों के एक समूह को किसी उपयुक्त जगह पर इकट्ठा होने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है, ताकि वे वहां राष्ट्रीय झंडा फहरा सकें और राष्ट्रगान गा सकें।"

इनपुट: IANS

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News4Social दिल्ली डेस्क

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