यूट्यूबर आमिर शौकीन 5 दिन की पुलिस हिरासत में, वीडियो की लोकेशन जांचने अहमदाबाद ले जाया जा सकता है
एक विवादास्पद वीडियो को लेकर यूट्यूबर आमिर शौकीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, पुलिस ने छह दिन की…
एक विवादास्पद वीडियो को लेकर यूट्यूबर आमिर शौकीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, पुलिस ने छह दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसका बचाव पक्ष के वकीलों ने विरोध किया, लेकिन अदालत ने पांच दिन की कस्टडी मंजूर कर दी।
पुलिस का मानना है कि यह वीडियो अहमदाबाद में रिकॉर्ड किया गया था और अब इसी दावे की पुष्टि के लिए वह आमिर से पूछताछ करेगी। पुलिस हिरासत के दौरान वीडियो की वास्तविक लोकेशन का पता लगाने और मोबाइल फोन जैसे सबूत जुटाने पर जोर रहेगा। इसी जांच के सिलसिले में आमिर को अहमदाबाद भी ले जाया जा सकता है।
कानूनी पक्ष और लगी धाराएं
आमिर के वकील शुभम गुप्ता ने बताया कि उन्हें अदालत में सुनवाई के दौरान एफआईआर की कॉपी दी गई। इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192, 196, 352 और 353 लगाई गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इनके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं, जिनका जिक्र एफआईआर में नहीं है। वकील के मुताबिक, इनमें से कुछ धाराएं गैर-जमानती हैं।
जांच का फोकस और आगे की प्रक्रिया
एक अन्य वकील विनीत जैन के अनुसार, पुलिस ने हिरासत की मांग करते हुए अदालत में दलील दी कि उन्हें वीडियो में दिख रहे अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करनी है और कुछ संभावित बरामदगी भी करनी है। वकील गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने अभी तक अहमदाबाद में किसी सटीक लोकेशन का जिक्र नहीं किया है। पांच दिन की कस्टडी पूरी होने पर पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी, जिससे मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट होगी।
यह पूरा मामला एक वीडियो से जुड़ा है जिसमें कथित तौर पर त्रिपुरा के एक व्यक्ति को लेकर टिप्पणी की गई थी। आमिर के वकील ने कहा कि उन्हें किसी दूसरे वीडियो की जानकारी नहीं है और मौजूदा एफआईआर इसी एक वीडियो पर आधारित है।
इनपुट: IANS



