सवाल-42; लुक-आउट-सर्कुलर क्या है?

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हम अक्सर समाचारों में पढ़ते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। तो आइये जानते हैं कि क्या होता है लुक आउट सर्कुलर नोटिस?

लुक-आउट-सर्कुलर क्या है?

किसी व्यक्ति को देश से भागने से रोकने, उस व्यक्ति का पता लगाने और फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा एक लुक-आउट-सर्कुलर (LoC) जारी किया जाता है। LoC एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो एक संदिग्ध या अभियुक्त है या सरकारी अधिकारियों या एजेंसियों द्वारा जांच के अधीन है।

LoC जारी करने के पीछे उद्देश्य किसी भी मार्ग या मोड के माध्यम से उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना या रोकना है जो देश से भागने की तैयारी कर रहा है। जब एक LoC जारी किया जाता है, तो हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सड़क सीमाओं पर आने वाले अधिकारियों को सूचित किया जाता है और उस आदमी को देखते ही गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है।

इसके बाद व्यक्ति का पासपोर्ट छीना जाता है। अगर उसके या उसके खिलाफ LoC जारी की गई है, तो आव्रजन अधिकारियों को पता चलता है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। हालाँकि LoC में यात्रा के बारे में जानकारी देने या व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने का भी विकल्प हो सकता है। साथ ही, अगर वह व्यक्ति फरार है, तो LoC के आधार पर उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है।

Look Out Circular 1 -

LoC कैसे और कौन जारी कर सकता है?

भारतीयों और विदेशियों के आगमन / प्रस्थान पर निगरानी रखने के लिए गृह मंत्रालय और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा भारत में एक LoC जारी की जा सकती है। इन प्राधिकरणों में विदेश मंत्रालय, सीमा शुल्क और आयकर विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इंटरपोल, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारी और अन्य सरकारी जांच एजेंसियां ​​शामिल होती हैं।

LoC और उसकी वैधता जारी करने के नियम?

LoC ख़त्म का अनुरोध अनिवार्य रूप से भारत सरकार के उप सचिव / राज्य सरकार में संयुक्त सचिव / जिला स्तर पर संबंधित पुलिस अधीक्षक से नीचे के अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

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एक LOC एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है। हालांकि, एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले इसे और बढ़ाया जा सकता है। यदि एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले LOC के विस्तार के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो एक LOC एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित आव्रजन अधिकारी द्वारा स्वतः बंद कर दी जाएगी।

क्या LoC जारी करने के बाद गिरफ्तारी जरूरी है?

किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने के लिए जाँच करने हेतु LoC जारी की जाती है। यदि व्यक्ति फरार है तो गिरफ्तारी की जा सकती है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ LoC जारी की गई है, उसे आव्रजन अधिकारियों ने देश से बाहर जाते समय पकड़ा है, तो यह उन पर निर्भर है कि वे उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें या बस उसे देश छोड़ने से रोकें।

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