दिल्ली हाईकोर्ट से BSES को झटका, CAG ऑडिट नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की कैग (CAG) ऑडिट नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि अभी सिर्फ नोटिस जारी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनियों के ऑडिट पर कोई रोक नहीं लगाई है। कैग को धारा 20 का पालन करते हुए कंपनी को सुनवाई का मौका देना होगा।