सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक

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दिल्ली में प्रदुषण की बढ़ती परेशानी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इस साल भी पटाखों की बिक्री नहीं होगी | दिल्लीवालों को इस साल भी दीपावली बिना पटाखों के मनानी होगी | सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी पटाखों के बिक्री पर बैन लगाई |

पहले दिए गए आदेश में दिल्ली एनसीआर में पटाखों के बिक्री पर रोक नहीं लगायी गयी थी | इस आदेश के बाद पटाखा बिक्रेताओ ने पटाखे खरीद लिए थे | लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बाद पटाखा बिक्रेताओ को बड़ा झटका लगा है | अब वे १ नवंबर तक पटाखे बेच नहीं पाएंगे |

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सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस साल पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक के साथ हम ये देख पाएंगे कि दिल्ली में प्रदुषण के स्तर में क्या बदलाव आपुलिस की तरफ से लोगो को दिए गए स्थायी और अस्थायी लाइसेंस रद्द कर दिए है | ये आदेश 12 सितंबर को आया था जो कि 1 नवंबर से लागु किया जायेगा |
ता है | प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इस आदेश का स्वागत किया है |