Advertising
Home Top stories युवती ने जयस सचिव पर यौन शोषण का आरोप लगाया: पीड़िता...
Advertising
<

युवती ने जयस सचिव पर यौन शोषण का आरोप लगाया: पीड़िता बोली- शादी का झांसा देकर 8 साल तक संबंध बनाए, जबरदस्ती गर्भपात कराया; FIR – Barwani News

0
युवती ने जयस सचिव पर यौन शोषण का आरोप लगाया:  पीड़िता बोली- शादी का झांसा देकर 8 साल तक संबंध बनाए, जबरदस्ती गर्भपात कराया; FIR – Barwani News

युवती ने जयस सचिव पर यौन शोषण का आरोप लगाया: पीड़िता बोली- शादी का झांसा देकर 8 साल तक संबंध बनाए, जबरदस्ती गर्भपात कराया; FIR – Barwani News


बड़वानी में जयस संगठन के संभागीय सचिव सतीश डुडवे पर एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर 8 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 समेत चार अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी आरोपी सतीश डुडवे से जान-पहचान पढ़ाई के दौरान हुई थी। आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था, जिसके बाद साल 2018 से उनके बीच शारीरिक संबंध बने। दवाई खिलाकर जबरन कराया गर्भपात युवती के मुताबिक, इस दौरान जब भी वह गर्भवती हुई, आरोपी ने उसे जबरदस्ती गर्भनिरोधक गोलियां खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। नवंबर 2025 में सतीश ने बड़वानी कोर्ट से शादी का एक शपथ पत्र भी बनवाया था और करीब आठ महीने तक युवती को अपने साथ रखा। इस दौरान भी उनके बीच शारीरिक संबंध रहे। इसके बाद फरवरी 2026 में दोबारा गर्भ ठहरने पर फिर से उसका गर्भपात कराया गया। शादी का दबाव बनाने पर की मारपीट पीड़िता का आरोप है कि जब उसने सतीश पर सामाजिक रीति-रिवाज से शादी करने का दबाव बनाया, तो उसने युवती के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद 20 अप्रैल 2026 को आरोपी उसे छोड़कर भाग गया और उसका मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया। पुलिस बोली- जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी महिला थाना प्रभारी सुनीता मुजाल्दे ने बताया कि आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। मोबाइल लोकेशन और तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी कराया जा रहा है। इन धाराओं में दर्ज हुआ केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का नियम है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी पर धारा 89 (गर्भपात कराने), धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाने) और धारा 351(3) (जान से मारने की धमकी देने) के तहत भी अपराध दर्ज किया है।

मध्यप्रदेश की और खबर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे – Madhya Pradesh News

Advertising