गुजरात दंगे पर सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया

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दरअसल 2002 में गुजरात दंगे के समय क्षतिग्रस्त धार्मिक इमारतों की मरम्मत के लिए मुआवज़े के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाइकोर्ट का फैसला रद कर दिया है।

हाईकोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त धार्मिक इमारतों के निर्माण के लिए सरकार को मुआवज़ा देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश ख़ारिज करते हुए राज्य सरकार की मुआवज़ा नीति को सही ठहराया है। कोर्ट ने सरकार की नीति स्वीकार की है, जिसमें मकान दुकान की मुआवज़ा नीति में उचित लगने पर क्षतिग्रस्त धार्मिक इमारत का भी मुआवज़ा हो सकता है।
बता दें कि हाईकोर्ट ने धार्मिक इमारतों को हुए नुक़सान के आकलन के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। सरकार ने इसे उच्चतम न्यायलय में चुनौती दी थी। गुजरात सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील थी कि सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है। ऐसे में सरकार किसी धार्मिक इमारत के निर्माण का ख़र्च नही उठा सकती।