Single Use Plastic News : सिंगल यूज प्लास्टिक पर 10 तक समझाएंगे, फिर जुर्माना लगाएंगे

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Single Use Plastic News : सिंगल यूज प्लास्टिक पर 10 तक समझाएंगे, फिर जुर्माना लगाएंगे

नई दिल्ली : राजधानी में 10 जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) के प्रतिबंधित आइटमों को लेकर ज्यादा जोर जागरुकता और विकल्पों पर रहेगा। इसके अलावा जो इंडस्ट्री एसयूपी की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हैं उन्हें उनके विकल्प बनाने के लिए इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, विकल्पों को लेकर अभी अधिक फोकस है। कोशिश है कि लोगों को आसानी से और सस्ते विकल्प मिलें। कोविड के कारण इस समय बेरोजगारी की समस्या काफी अधिक है। बिजनेस में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में इन आइटमों को बनाने वाले उद्योग, डिस्ट्रिब्यूटर और इन्हें बेचने वाले प्रभावित हो रहे हैं।

त्यागराज स्टेडियम में तीन दिनों का ‘विकल्प मेला’
इसी सोच के साथ त्यागराज स्टेडियम में तीन दिनों का ‘विकल्प मेला’ भी लगाया गया है। रविवार को यहां सरकार की सभी हितधारकों के साथ राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसमें कई फूड डिलिवरी सर्विस से जुड़े व्यापारी भी शामिल होंगे। अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बाजारों में एसयूपी के विकल्प को लेकर कियोस्क लगाए जाएं। राजधानी में प्रतिदिन करीब 1060 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है।

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उद्योगों को वॉर्निंग नोटिस जारी किए जाएंगे
हालांकि 10 जुलाई तक यदि इन उत्पादों से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा तो ऐसे उद्योगों को वॉर्निंग नोटिस जारी किए जाएंगे। 10 जुलाई के बाद ही दोबारा उल्लंघन पर एक्शन होगा। राजधानी में जितने भी सिंगल यूज आइटम सील किए जाएंगे उन्हें वेस्ट टु एनर्जी प्लांट में भेजा जाएगा। इंडियन पल्यूशन कंट्रोल असोसिएशन के फाउंडर आशीष जैन के अनुसार, एसयूपी पर लगाए गए प्रतिबंध पिछले कुछ सालों से लगाए प्लास्टिक से अलग हैं। हालांकि सरकारें पुराने नियमों को सख्ती से लागू करवाने में विफल रही हैं। ऐसे में इस बार अभी तक इस बैन को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्हें राहत की उम्मीद है।

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नहीं शुरू हुआ कंट्रोल रूम
सीपीसीबी ने 1 जुलाई को नैशनल कंट्रोल रूम नंबर 011-43012466 जारी किया था। यह नंबर 1 जुलाई से 21 जुलाई तक चलना था। हफ्ते के सभी सातों दिन सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक इस नंबर को काम करना था। लेकिन शनिवार को यह नंबर शाम 5 बजे तक शुरू नहीं हो पाया। हालांकि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध से जुड़ी शिकायतें, सुझाव, समस्या व संशय की स्थिति में [email protected] पर मेल भी कर सकते हैं।

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नए नियमों के लेकर कई भ्रामक सूचनाएं
ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्री असोसिएशन की दिल्ली इकाई के चीफ पैट्रन रवि अग्रवाल ने बयान जारी कर आरोप लगाया है कि नए नियमों को लेकर कई तरह की गलत जानकारियां बाजारों में फैलाई जा रही हैं। 1 जुलाई से 19 एसयूपी के आइटमों पर बैन लगाया गया है, लेकिन इस बैन में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर बैन नहीं है। 30 सितंबर 2021 को इनकी मोटाई को 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन किया गया था। अब 31 दिसंबर 2022 से इन कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन की होगी। इसके अलावा पैकेजिंग बैग और वस्तुएं भी इस बैन में शामिल नहीं हैं। इनकी मोटाई 50 माइक्रोन या इससे अधिक हो सकती है। कुछ खास मामलों में इससे कम की मोटाई वाले पैकेजिंग बैग व वस्तुओं को छूट है। उन्होंने बताया कि मार्केट में कई तरह की अफवाहें हैं जिसकी वजह से पॉलिथीन और कैरी बैग बनाने वालों और बेचने वालों को मुश्किलें आ रही हैं।

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