शुक्रवार, 11 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: हाईकोर्ट ने 6 करोड़ की वसूली पर लगाई रोक, यूपी सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद गिराए जाने के मामले में मस्जिद कमेटी को बड़ी अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने प्रशासन द्वारा कमेटी पर लगाए गए 6 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की…

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: हाईकोर्ट ने 6 करोड़ की वसूली पर लगाई रोक, यूपी सरकार से मांगा जवाब
(फोटो: IANS)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद गिराए जाने के मामले में मस्जिद कमेटी को बड़ी अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने प्रशासन द्वारा कमेटी पर लगाए गए 6 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की वसूली के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन

मोहम्मद तनवीर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की है। याचिका में मस्जिद कमेटी ने प्रशासन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि यह कार्रवाई बिना पर्याप्त नोटिस या किसी सक्षम आदेश के की गई। कमेटी ने पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है।

क्या है पूरा विवाद?

यह विवाद सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की खसरा संख्या 539 की लगभग 315 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बने एक ढांचे से जुड़ा है। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन पुरानी विश्रामशाला की थी, जिस पर अनधिकृत रूप से धार्मिक ढांचा बना लिया गया था। वहीं, मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह स्थल सौ साल से भी ज़्यादा पुराना है और एक वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत है। राजस्व विभाग ने मार्च 2025 में मिली एक शिकायत के आधार पर इस मामले में जांच शुरू की थी।

निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक

इससे पहले, नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने 16 जुलाई 2026 को बेदखली का आदेश दिया था और मस्जिद कमेटी पर करीब 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति भी लगाई थी। कमेटी ने इस फैसले के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील की, लेकिन 2 सितंबर को उनकी अपील खारिज कर दी गई और नगर मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा गया।

निचली अदालतों से राहत न मिलने के बाद, प्रशासन ने 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात भारी सुरक्षा के बीच ढांचे को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां अब उन्हें हर्जाना वसूली पर अंतरिम रोक मिली है।

इनपुट: IANS

N

News4Social उत्तर प्रदेश डेस्क

News4Social उत्तर प्रदेश डेस्क — IANS समेत लाइसेंस-प्राप्त समाचार एजेंसियों की फीड से उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताज़ा व प्रामाणिक खबरें संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशित करता है। हर खबर उसके स्रोत के श्रेय (credit) के साथ दी जाती है। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →