अब सिर्फ 30 दिन का वक़्त है ।

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अब सिर्फ 30 दिन का वक़्त है ।

सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को भारी नुक्सान उठाना पड़ सकता है क्योंकि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कड़े निर्देश दिए गए है। निर्देशों के अनुसार सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को 30 दिन के अंदर अंदर क्लेम को निपटाना होगा। 30 दिन के दिए वक़्त में क्लेम ना निपटाने की स्थिति में कंपनियों को अपने आप से खर्च देना पड़ सकता है क्योंकि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार अगर क्लेम में 30 दिन से ज्यादा का समय लगता है तो उन्हें दावा राशि पर बैंक दर से ऊपर दो फीसद ब्याज भी देना होगा ।

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा का कहना है कि बीमाधारकों के हितो को ध्यान में रखकर ये निर्देश दिए गए है । इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई ही । इसके मुताबिक़, उपलब्ध कराये जाने वाले अंतिम दस्तावेजों की तारीख के 30 दिनों के भीतर बीमा कमापनियों को दावे का निपटारा करना होगा। भुगतान में विलंब के मामले में बीमा कंपनियों को राशि पर ब्याज का भुगतान भी करना होगा।

बीमा नियामक ने कहा है कि अगर किसी मामले में जांच की जरूरत पड़ती हो तो उसे भी आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त करने के 30 दिनों के अंदर ही पूरी करनी होगी। इस तरह के मामलों में बीमा कंपनियों को दावे की राशि का निपटान 45 दिनों के भीतर करना होगा। यह अवधि बीत जाने पर हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी को बैंक रेट से ऊपर दो फीसद ब्याज देना होगा ।