NCB ने HC में कहा- आर्यन का इंटरनैशनल कनेक्‍शन, पूजा ददलानी गवाहों को कर रहीं प्रभावित

162


NCB ने HC में कहा- आर्यन का इंटरनैशनल कनेक्‍शन, पूजा ददलानी गवाहों को कर रहीं प्रभावित

NCB ने आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाब सौंप दिया है। एनसीबी ने जवाब में रिया चक्रवर्ती केस का जिक्र किया है। साथ ही कहा है एनडीपीएस ऐक्‍ट की जिन धाराओं में केस दर्ज है, वह गैरजमानती हैं। एनसीबी ने अपने जवाब में यह भी लिखा है कि कुछ लोग केस के गवाहों को प्रभावित करने की कोश‍िश कर रहे हैं। NCB ने कहा है, ‘आर्यन खान के इंटरनैशनल लिंक्‍स हैं। वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। गवाह प्रभाकर सैल के हलफनामे को जिस तरह प्रचारित किया गया है, यह उसका उदाहरण है।’

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने क्रूज़ ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत याचिका विरोध करते हुए अपना जवाब सौंप दिया है। एनसीबी ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आर्यन न केवल मादक पदार्थ लेते थे, बल्कि उसकी अवैध तस्करी में भी शामिल थे। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि जांच को प्रभावित करने के लिए आर्यन खान और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर रही हैं।
Aryan khan Bail Hearing Live: कोर्ट में भीड़ देख भड़के जस्‍ट‍िस साम्‍ब्रे, थोड़ी देर में जमानत पर सुनवाई
वहीं, आर्यन खान के वकीलों ने हाई कोर्ट में अतिरिक्त नोट दाखिल करते हुए कहा कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और कुछ राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक-दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप-प्रत्यारोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। एनसीबी ने आर्यन खान की हाई कोर्ट में दायर जमानत याचिका के जवाब में मंगलवार को हलफनामा दाखिल किया। जस्टिस नितिन सांब्रे की एकल पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड है।
navbharat times -आर्यन खान को क्‍यों नहीं म‍िली जमानत, समझ‍िए वो 14 कानूनी बातें जिनके कारण नहीं हुई रिहाई
एजेंसी ने हलफनामे में कहा कि मामले की जांच को पटरी से उतारने की गलत मंशा से इसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। एजेंसी ने कहा, ‘प्रभाकर सैल के हलफनामे से यह स्पष्ट है। आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनसीबी ने अपने जवाब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का भी नाम लिया है। NCB ने कहा है कि गवाह के हलफनामे में पूजा ददलानी का नाम है। साफ जाहिर है कि वह जांच को भटकाने के लिए गवाहों को प्रभावित कर रही थीं।

NCB ने आगे लिखा है, ‘प्रभाकर सैल के हलफनामे का आर्यन की जमानत के मामले से कोई लेना देना नहीं है। वह इंटरनैशनल लोगों से संबंध रखते हैं और इस केस की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। हाल ही प्रभाकर सैल के हलफनामे को जिस तरह मीडिया में प्रचारित किया गया है, यह इसका उदाहरण है। कोर्ट से अपील है कि उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाए।

पढ़ें: क्रांति वानखेड़े का फूटा गुस्सा- नवाब मलिक झूठे, हमारे पास केस लड़ने के भी पैसे नहीं

एनसीबी ने कहा कि जमानत याचिका बिना सोचे-समझे दायर की गई है। अभी तक की जांच में आर्यन खान के ड्रग्स की अवैध खरीद, तस्करी में शामिल होने और उसका सेवन करने की बात सामने आई है। जांच में प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि आर्यन खान अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट से ड्रग्स खरीदते थे। मर्चेंट भी मामले में आरोपी है। हलफनामे में कहा गया, ‘याचिकाकर्ता (आर्यन खान) विदेश में कुछ ऐसे लोगों के सम्पर्क में था, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े प्रतीत होते हैं। आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए लेकिन वह ‘साजिश का हिस्सा’ थे।

पढ़ें: ‘मैं तुमसे चुपके से चरस ले लूंगा…’ सामने आया आर्यन-अनन्‍या का नया चैट, 3 और स्‍टारकिड्स के नाम

एनसीबी ने कहा कि प्रथम दृष्टया या अन्यथा आर्यन खान को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। अभी मामले की जांच कर रहे हैं और आरोपपत्र दाखिल करेंगे।



Source link