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मुंबई: ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर BMW चढ़ाने की कोशिश, महिला ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज

मुंबई के जुहू इलाके में यातायात नियंत्रित कर रहे एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर एक महिला ने कथित तौर पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार चढ़ाने की कोशिश की। यह घटना तब हुई जब पुलिसकर्मी एक मामूली सड़क दुर्घटना के…

मुंबई: ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर BMW चढ़ाने की कोशिश, महिला ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज
(फोटो: IANS)

मुंबई के जुहू इलाके में यातायात नियंत्रित कर रहे एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर एक महिला ने कथित तौर पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार चढ़ाने की कोशिश की। यह घटना तब हुई जब पुलिसकर्मी एक मामूली सड़क दुर्घटना के बाद ट्रैफिक सुचारु करने का प्रयास कर रहे थे। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में महिला चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है और जुहू पुलिस आगे की जांच कर रही है।

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यह घटना 30 अक्टूबर की रात करीब 8:15 बजे विले पार्ले (पश्चिम) के संगीत महाभारती जंक्शन के पास हुई। सांताक्रुज ट्रैफिक डिवीजन के सिपाही प्रशांत गोकुल हाके वहां ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान एक बीएमडब्ल्यू कार और एक मारुति वैगनआर के बीच हल्की टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियां सड़क के बीच में ही खड़ी थीं, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा था।

ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से बहस और धमकी

कांस्टेबल हाके ने दोनों ड्राइवरों को अपनी गाड़ियां सड़क किनारे करने का निर्देश दिया ताकि यातायात सामान्य हो सके। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, बीएमडब्ल्यू चला रही महिला ने निर्देश मानने के बजाय पुलिसकर्मी से ही बहस शुरू कर दी। आरोप है कि महिला ने कांस्टेबल को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी।

शिकायत में कहा गया है कि जब वर्दीधारी पुलिसकर्मी कार के सामने खड़े होकर उसे रुकने का इशारा कर रहे थे, तब महिला ने कार उन्हीं की तरफ बढ़ा दी। बार-बार रोकने के लिए कहने पर भी उसने रफ्तार कम नहीं की, जिसके चलते कांस्टेबल को अपनी जान बचाने के लिए फौरन एक तरफ कूदना पड़ा।

कानूनी कार्रवाई और जांच जारी

इस घटना के बाद महिला चालक अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए जेवीपीडी जंक्शन की ओर चली गई। इस दौरान मारुति वैगनआर को भी कुछ नुकसान पहुंचा। कांस्टेबल प्रशांत गोकुल हाके की शिकायत पर जुहू पुलिस स्टेशन में महिला चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 125, 351(2) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इनपुट: IANS

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News4Social महाराष्ट्र डेस्क

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