मंगलवार, 25 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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बैंक धोखाधड़ी के दो मामलों में CBI की बड़ी कार्रवाई, 17 और 6 साल से फरार घोषित अपराधी गिरफ्तार

सालों से कानून से बच रहे दो घोषित अपराधियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इनमें से एक आरोपी 17 साल से फरार चल…

बैंक धोखाधड़ी के दो मामलों में CBI की बड़ी कार्रवाई, 17 और 6 साल से फरार घोषित अपराधी गिरफ्तार
(फोटो: IANS)

सालों से कानून से बच रहे दो घोषित अपराधियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इनमें से एक आरोपी 17 साल से फरार चल रहा था, जबकि दूसरा छह साल से पकड़ से बाहर था। दोनों पर करोड़ों रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है।

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गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जितेंद्र कुमार और पूजा पाहवा के रूप में हुई है। सीबीआई ने लगातार खुफिया जानकारी जुटाने और प्रयासों के बाद जितेंद्र को 25 अगस्त को नई दिल्ली के द्वारका मोड़ से और पूजा को 4 अगस्त को पंजाब के लुधियाना से पकड़ा।

जितेंद्र कुमार: 17 साल पुराना होम लोन फ्रॉड

जितेंद्र कुमार पर आरोप है कि उसने 2002-03 में फर्जी सैलरी सर्टिफिकेट के आधार पर होम लोन लिया था। इस मामले में जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को 65.90 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। लोन जारी होने के तुरंत बाद ही खाते को एनपीए (NPA) घोषित कर दिया गया।

इस मामले में 2006 में जितेंद्र समेत 18 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। वह 2009 से ही अदालत की कार्यवाही से बच रहा था, जिसके चलते जनवरी 2013 में उसे भगोड़ा या घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) करार दिया गया।

पूजा पाहवा: 10 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी

दूसरे मामले में, पूजा पाहवा पर इंडियन ओवरसीज बैंक से 10.16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप है कि उसने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कैश क्रेडिट सुविधा का दुरुपयोग और गबन किया। बैंक ने 2012 में इस खाते को एनपीए घोषित कर दिया था।

पूजा और पांच अन्य के खिलाफ 2017 में चार्जशीट दायर की गई थी। बाद में, चार बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी एक पूरक चार्जशीट दाखिल हुई। पूजा 2022 से अदालत में पेश नहीं हो रही थी, जिसके बाद उसे 2023 में घोषित अपराधी करार दिया गया। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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