गुरूवार, 15 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल

बंगाल निकाय चुनाव: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुराने EVM डेटा मिटाने को दी मंज़ूरी, कुछ वार्डों की मशीनें सुरक्षित रहेंगी

पश्चिम बंगाल में आगामी नगर निकाय चुनावों का रास्ता साफ़ करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग (WBEC) को एक अहम निर्देश दिया है। अदालत ने आयोग को उन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) से पुराना…

बंगाल निकाय चुनाव: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुराने EVM डेटा मिटाने को दी मंज़ूरी, कुछ वार्डों की मशीनें सुरक्षित रहेंगी
(फोटो: IANS)

पश्चिम बंगाल में आगामी नगर निकाय चुनावों का रास्ता साफ़ करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग (WBEC) को एक अहम निर्देश दिया है। अदालत ने आयोग को उन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) से पुराना डेटा हटाने की अनुमति दे दी है, जिनका इस्तेमाल पिछले चुनावों में किया गया था। यह फैसला आगामी चुनावों में EVM की कमी को दूर करने में मदद करेगा।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विट्ठलराव घुगे और न्यायमूर्ति ओम नारायण राय की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि कुछ विशेष मामलों से जुड़ी EVM के डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। इनमें कोलकाता नगर निगम (KMC) के तीन वार्ड और पूर्वी मिदनापुर जिले की कोंटाई नगरपालिका से संबंधित मामले शामिल हैं। इन मशीनों के डेटा को नहीं मिटाया जाएगा।

चुनाव आयोग ने क्यों की थी अपील?

राज्य में कोलकाता और हावड़ा नगर निगम समेत कई शहरी निकायों के चुनाव इसी साल नवंबर में होने हैं, जिनके नतीजे दिसंबर में आने की उम्मीद है। चुनाव आयोग के पास इन चुनावों को संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में EVM नहीं थीं। कई मशीनें पिछले चुनावों से जुड़े अदालती मामलों के कारण सुरक्षित रखी गई थीं। इसी कमी को दूर करने के लिए WBEC ने अदालत से इन मशीनों का पुराना डेटा मिटाकर उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी थी।

अदालत की प्रक्रिया और अंतिम निर्णय

इससे पहले 12 अक्टूबर की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या EVM का पुराना डेटा हार्ड डिस्क पर सहेजना संभव है और क्या नए चुनावों के लिए इसे हटाना ज़रूरी है। इसके जवाब में आयोग ने अदालत को सूचित किया कि डेटा हटाना संभव है। बुधवार को राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलाबियल भट्टाचार्य ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश केवल कोंटाई नगरपालिका के कुछ वार्डों पर ही लागू था, जबकि अन्य मामले कलकत्ता हाई कोर्ट में विचाराधीन थे। इन दलीलों के बाद, खंडपीठ ने कुछ विशेष मामलों को छोड़कर बाकी सभी EVM से पुराना डेटा हटाने का निर्देश दे दिया।

इनपुट: IANS

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News4Social पश्चिम बंगाल डेस्क

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