मंगलवार, 25 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
देश

कर्नाटक: ज़हरीला धतूरा बेचने पर बड़ी कार्रवाई, अमेज़न-स्विगी-बिगबास्केट के फूड लाइसेंस निलंबित

कर्नाटक में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़हरीले धतूरे के फल और बीज बेचे जाने के मामले में सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने तीन…

कर्नाटक: ज़हरीला धतूरा बेचने पर बड़ी कार्रवाई, अमेज़न-स्विगी-बिगबास्केट के फूड लाइसेंस निलंबित
(फोटो: IANS)

कर्नाटक में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़हरीले धतूरे के फल और बीज बेचे जाने के मामले में सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने तीन प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों — अमेज़न, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट — के फूड लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई इन प्लेटफॉर्मों पर मानव उपभोग के लिए असुरक्षित उत्पादों को बिक्री के लिए प्रदर्शित किए जाने के बाद की गई है।

विज्ञापन

विभाग ने पाया कि धतूरा, जो एक विषैला पौधा है और जिसके सेवन से स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, उसे खाद्य उत्पाद के रूप में ऑनलाइन बेचा जा रहा था। इन उत्पादों के पैकेट पर FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण संख्या भी मौजूद थी और इन्हें गोदामों में रखकर ऑनलाइन वितरित किया जा रहा था, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है।

मामले की सुनवाई और कंपनियों का पक्ष

इस मामले पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं न्यायनिर्णय प्राधिकारी की अदालत में 24 अगस्त को सुनवाई हुई। इससे पहले कंपनियों को नोटिस जारी कर इन उत्पादों की बिक्री रोकने, ऑनलाइन लिस्टिंग हटाने और स्पष्टीकरण देने को कहा गया था।

सुनवाई के दौरान अमेज़न ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। स्विगी इंस्टामार्ट ने नोटिस के अनुपालन से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किए और अतिरिक्त समय की मांग की। वहीं, बिगबास्केट ने जानकारी दी कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से धतूरा उत्पाद की बिक्री रोक दी है और भविष्य में उत्पादों पर 'मानव उपभोग के लिए नहीं' लिखने का आश्वासन दिया। हालांकि, प्राधिकरण ने इन स्पष्टीकरणों को संतोषजनक नहीं माना।

विभाग के सख्त निर्देश

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्राधिकरण ने कई निर्देश जारी किए हैं। कंपनियों को तत्काल प्रभाव से धतूरा फल और बीजों की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन रोकने के लिए कहा गया है। सभी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापनों को तुरंत हटाने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा, इन प्लेटफॉर्मों को धतूरा उत्पाद सप्लाई करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस भी निलंबित करने का आदेश दिया गया है।

विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इन आदेशों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित पक्षों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने का निर्देश दिया गया है।

इनपुट: IANS

N

News4Social नेशनल डेस्क

News4Social नेशनल डेस्क — IANS समेत लाइसेंस-प्राप्त समाचार एजेंसियों की फीड से राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी ताज़ा व प्रामाणिक खबरें संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशित करता है। हर खबर उसके स्रोत के श्रेय (credit) के साथ दी जाती है। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →