क्या UP से दिल्ली में शराब लाना गैरकानूनी है ?
कुछ लोगों को शराब की आदत होती है तथा कुछ लोग शराब को बेचकर पैसा कमाने के चक्कर में शराबों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं.
कुछ लोगों को शराब की आदत होती है तथा कुछ लोग शराब को बेचकर पैसा कमाने के चक्कर में शराबों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रत्येक राज्य में शराब के अलग अलग मूल्य होते हैं. जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस राज्य की सरकार उस पर कितना टैक्स लगाती है. इसी कारण लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं. इसी तरह का एक सवाल जो आमतौर पर लोगों द्वारा पूछा जाता है कि क्या UP से दिल्ली में शराब लाना गैरकानूनी है ? अगर आप भी शराब लेकर दूसरे राज्य में जा रहे हैं या ऐसा ही सवाल आपके मन में भी है, तो इस पोस्ट में इसी सवाल का जवाब जानते हैं.

क्या UP से दिल्ली में शराब लाना गैरकानूनी -
अगर इस सवाल की बात करें, तो यहां यह ध्यान रखने योग्य बात है कि आप किस मात्रा में शराब को उतर प्रदेश या अन्य राज्य से दिल्ली में लेकर आ रहे हैं. अवैध तौर पर दूसरे राज्यों से दिल्ली में शराब लाने से रोकने के लिए दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 में कड़े प्रावधान किए गए. इसके अनुसार अगर आप दूसरे राज्य की सीमा से दिल्ली में प्रवेश करते हैं, तो अधिकतम 1 लीटर अंग्रेजी या देशी शराब लाने की अनुमति होती है. इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे देश से हवाई यात्रा करके आ रहे हैं, तो दिल्ली में उतरते समय आपके पास 2 लीटर अंग्रेजी शराब रखने की अनुमति होती है. अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं, तो आपको 3 साल की जेल और 3 लाख रूपये का जुर्माना तक हो सकता है.

क्या दिल्ली से UP में शराब लाना गैरकानूनी -
वहीं कुछ लोगों का सवाल होता है कि अगर हम दिल्ली में शराब लेकर जाते हैं, तो वह तो गैरकानूनी होता है. लेकिन क्या दिल्ली से शराब लेकर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तब क्या होता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, सभी राज्यों के अपने नियम होते हैं. उत्तरप्रदेश की बात करें, तो यूपी उत्पाद अधिनियम, 1910 में संसोधन किया गया है. जिसका उद्देश्य बाहर से आयात होने वाली शराब में कमी करना है. इस कानून के तहत भी अगर आप 1 से अधिक बोतल लेकर उतरप्रदेश में आते हैं, तो 5 साल की सजा और 5000 रूपये तक जुर्माना हो सकता है. जो आप 1 बोतल लेकर आ रहे हैं, वह भी इस्तमाल के लिए बेचने के लिए नहीं. अगर कोई बोतल खुली हुई है, तो उस पर यह कानून लागू नहीं होता है.
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काफी लोग जानबूझकर एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब ले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां बेचने पर उनको फायदा हो सकता है. इसका कारण यह है कि शराब के रेट में राज्य के हिसाब से अंतर हो सकता है. इसके अलावा कुछ लोग जानकारी के अभाव में भी ऐसा कर देते हैं. उनको लगता है कि यहां शराब सस्ती मिल रही है. इसलिए यहां से कुछ बोतल ले चलते हैं. लेकिन यदि आप नियम और कानून को तोड़ते हैं, तो शराब तस्करी की धाराओं के तरह आप पर कार्यवाही की जाती है.
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