रविवार, 9 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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अहमदाबाद फायर NOC रिश्वत कांड: पूर्व अग्निशमन अधिकारी और उसका साथी 12 अगस्त तक रिमांड पर

अहमदाबाद में छह इमारतों के लिए फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व प्रोबेशनरी मुख्य अग्निशमन अधिकारी और उनके एक साथी को स्थानीय अदाल…

अहमदाबाद फायर NOC रिश्वत कांड: पूर्व अग्निशमन अधिकारी और उसका साथी 12 अगस्त तक रिमांड पर
(फोटो: IANS)

अहमदाबाद में छह इमारतों के लिए फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व प्रोबेशनरी मुख्य अग्निशमन अधिकारी और उनके एक साथी को स्थानीय अदालत ने 12 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने इस मामले में अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के पूर्व अधिकारी अमित डोंगरे और सह-आरोपी भावसिंह झाला को गिरफ्तार किया था।

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यह मामला तब सामने आया जब अहमदाबाद में इमारतों को अग्नि सुरक्षा सेवाएं देने वाले एक फायर सेफ्टी ऑफिसर ने वडोदरा सिटी ACB से संपर्क किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से किए गए छह फायर NOC आवेदनों को मंजूरी देने के लिए उनसे प्रत्येक एनओसी के लिए 6,000 रुपये, यानी कुल 36,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।

एसीबी ने जाल बिछाकर रंगे हाथों पकड़ा

शिकायत मिलने के बाद, ACB ने 7 अगस्त को अहमदाबाद के मेमनगर इलाके में विजय क्रॉस रोड्स के पास एक जाल बिछाया। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान 31 वर्षीय भावसिंह झाला ने शिकायतकर्ता से बातचीत की और 36,000 रुपये की रिश्वत की रकम स्वीकार कर ली। ACB की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और पूरी राशि बरामद कर ली।

ACB का दावा है कि इस दौरान झाला ने फोन पर 47 वर्षीय अमित डोंगरे से बात की थी, जिन्होंने कथित तौर पर रिश्वत की रकम पर अपनी सहमति जताई। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि झाला ने डोंगरे के कहने पर ही रिश्वत की मांग की और उसे स्वीकार किया।

नगर निगम ने की तत्काल कार्रवाई

इस गिरफ्तारी के बाद अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने तत्काल प्रभाव से अमित डोंगरे की नियुक्ति समाप्त कर दी। वह नगर निगम के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग में प्रोबेशनरी मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर तैनात थे। अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच के तहत दोनों आरोपियों के बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और आपसी बातचीत की भी पड़ताल की जाएगी। अदालत ने दोनों आरोपियों को बुधवार, 12 अगस्त शाम 5 बजे तक के लिए रिमांड पर सौंपा है।

इनपुट: IANS

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News4Social गुजरात डेस्क

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