इमरान खान को अस्पताल भेजने के आदेश पर पुनर्विचार से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, पाक सरकार की याचिका लौटाई
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इलाज से जुड़े अपने ही एक आदेश पर पुनर्विचार करने की सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, शीर्ष अदालत के…
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इलाज से जुड़े अपने ही एक आदेश पर पुनर्विचार करने की सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार कार्यालय ने तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए सरकार की पुनर्विचार याचिका लौटा दी। यह याचिका इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित करने के अदालती आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।
रजिस्ट्रार कार्यालय ने याचिका को अधूरे दस्तावेजों और पेपर बुक के कारण वापस किया। हालांकि, डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के पास जरूरी बदलावों के साथ याचिका को फिर से दाखिल करने या रजिस्ट्रार की आपत्तियों के खिलाफ अपील करने का विकल्प मौजूद है। इस बीच, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के महासचिव सलमान अकरम रजा ने दावा किया है कि सरकार ने अदालत की आपत्तियों के बाद अपनी याचिका वापस ले ली है।
क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
मंगलवार, 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तीन-सदस्यीय पीठ ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह दो दिनों के भीतर इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराए। अदालत का यह अंतरिम आदेश उन याचिकाओं पर आया था, जिनमें इमरान को अस्पताल में भर्ती कराने, उनके निजी डॉक्टरों और परिवार को उनसे मिलने की अनुमति देने की मांग की गई थी। अदालत ने यह भी कहा था कि एक बहु-विषयक चिकित्सा बोर्ड उनकी जांच और उपचार करेगा।
सरकार ने क्यों किया था विरोध?
अदालत के इस फैसले के खिलाफ सरकार ने बुधवार को पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त की ओर से एडवोकेट जनरल नावेद हयात मलिक द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि यह आदेश जेल नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सरकार का कहना था कि यह फैसला इमरान खान के मामले में भेदभावपूर्ण है और यदि अदालत ने संबंधित कानूनी प्रावधानों पर गौर किया होता, तो उन्हें अदियाला जेल से निजी अस्पताल भेजने का आदेश नहीं दिया जाता।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीटीआई महासचिव सलमान अकरम रजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "अब सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के आदेश का पालन न करने का कोई बहाना नहीं है और इमरान खान को तत्काल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल स्थानांतरित किया जाना चाहिए।"
इनपुट: IANS



