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सवाल-29; रेलवे के कन्फर्म टिकट को दूसरे को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है?

कभी कभी ऐसा होता हैं कि हम कहीं जाने के लिए प्लान करते हैं तो इसके लिए ट्रेन का टिकट पहले बुक कर लेते हैं लेकिन ऐन मौके पर कुछ ऐसा जरूरी काम आ जाता है जिसकी…

सवाल-29; रेलवे के कन्फर्म टिकट को दूसरे को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है?

कभी कभी ऐसा होता हैं कि हम कहीं जाने के लिए प्लान करते हैं तो इसके लिए ट्रेन का टिकट पहले बुक कर लेते हैं लेकिन ऐन मौके पर कुछ ऐसा जरूरी काम आ जाता है जिसकी वजह से हमें टिकट कैंसिल करना पड़ता है। हम आपको आज कुछ ऐसा बताने जा जिससे आप अपने कन्फर्म टिकट को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। आइये जानते हैं क्या हैं तरीके:

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अन्य व्यक्ति या परिवार के सदस्य को टिकट ट्रांसफर करने के लिए इंडियन रेलवे ने एक गाइडलाइन जारी की है जिससे उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ ले सकतें हैं।

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भारतीय रेलवे द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत किया जाता है कि वह किसी यात्री का नाम या सीट उसके नाम पर सुरक्षित रखे।"

1- यदि यात्री एक सरकारी कर्मचारी है और उसके द्वारा टिकट स्थानांतरण की मांग की गई है तो वह ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित अनुरोध कर सकता है। टिकट पर नाम किसी अन्य व्यक्ति के नाम में बदल दिया जाएगा।

2- एक यात्री अपने कन्फर्म टिकट को अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य, जिसका अर्थ है, पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी को भी हस्तांतरित कर सकता है। इसके लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले उसे लिखित रूप में अनुरोध करना होगा।

3- यहाँ एक और शर्त लागू होती है कि अगर यात्री किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के छात्र हैं तो ऐसे मामले में उस संस्थान का प्रमुख निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित अनुरोध कर सकता है। किसी भी छात्र के नाम पर किए गए आरक्षण को उसी संस्थान के किसी अन्य छात्र को हस्तांतरित किया जा सकता है।

4- अगर यात्री किसी शादी में जा रहा हैं, तो उस बारात का मालिक ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित अनुरोध कर सकता है। विवाह पार्टी के किसी भी सदस्य के नाम पर किए गए आरक्षण को किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह स्थानांतरित किया जा सकता है।

5- राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के समूह द्वारा भी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है जिन्होंने आरक्षण टिकट / टिकट की पुष्टि की है लेकिन इसे किसी अन्य कैडेट को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। कोई भी अधिकारी, जो इस तरह के समूह का प्रमुख है, ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले एक लिखित अनुरोध कर सकता है।

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भारतीय रेलवे ने आगे कहा है कि इस तरह का अनुरोध केवल एक बार दिया जाएगा। हालांकि छात्रों, विवाह पार्टी और NCC कैडेटों के मामले में समूह की कुल संख्या का 10 प्रतिशत से ज्यादा व्यक्तियों का टिकट टांस्फर नहीं किया जायेगा।

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Input from indianexpress.com

PV

Pradeep Verma

Hindi literature , Films Enthusiastic, Screenplay Writer and Cricket Lover. सभी लेख देखें →

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