सोमवार, 2 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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स्कूल मान्यता घोटाला: पूर्व DMK मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी पुलिस हिरासत में, 4 नवंबर तक होगी पूछताछ

तमिलनाडु के निजी स्कूलों को मान्यता देने से जुड़े 400 करोड़ रुपये के कथित रिश्वत घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चेन्नई की एक विशेष भ्रष्टाचार-विरोधी…

स्कूल मान्यता घोटाला: पूर्व DMK मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी पुलिस हिरासत में, 4 नवंबर तक होगी पूछताछ
(फोटो: IANS)

तमिलनाडु के निजी स्कूलों को मान्यता देने से जुड़े 400 करोड़ रुपये के कथित रिश्वत घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चेन्नई की एक विशेष भ्रष्टाचार-विरोधी अदालत ने केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) को उनसे विस्तृत पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, पोय्यामोझी 4 नवंबर की शाम तक पुलिस हिरासत में रहेंगे, जहां उनसे घोटाले के संबंध में सवाल-जवाब किए जाएंगे।

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यह कार्रवाई 26 अक्टूबर को पूर्व डीएमके मंत्री की गिरफ्तारी के बाद हुई है। सीसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि 'पार्टी फंड' के नाम पर निजी स्कूल प्रबंधनों से व्यवस्थित तरीके से उगाही की जा रही थी। इसके बदले में, विभाग कथित तौर पर स्कूलों को सरकारी मान्यता देने, उनके उन्नयन को मंजूरी देने और भवन निर्माण संबंधी इजाजत दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाता था।

पूछताछ की शर्तें और कानूनी प्रक्रिया

गिरफ्तारी के बाद पोय्यामोझी को 6 नवंबर तक के लिए पुझल केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उनकी बचाव टीम ने जमानत याचिका दायर की, लेकिन पुलिस ने वित्तीय लेन-देन का पता लगाने, दस्तावेज़ जब्त करने और अन्य साजिशकर्ताओं की पहचान के लिए हिरासत की मांग करते हुए जवाबी याचिका दायर की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने 2 नवंबर को अपना फैसला सुनाते हुए पुलिस हिरासत की अनुमति दे दी। अदालत ने पूछताछ के दौरान कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। आदेश के मुताबिक, पूछताछ से पहले पोय्यामोझी की पूरी मेडिकल जांच कराई जाएगी और उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। साथ ही, उनके वकील को पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की इजाजत दी गई है।

सीसीबी को हिरासत की अवधि समाप्त होने पर 5 नवंबर को शाम 5:00 बजे पूर्व मंत्री को फिर से अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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