सोमवार, 2 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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दिल्ली में दमघोंटू हवा: प्रदूषण 'बेहद खराब' श्रेणी में, NCR में GRAP-2 के कड़े नियम लागू

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जिसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पूरे NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण तत्काल प्रभाव से…

दिल्ली में दमघोंटू हवा: प्रदूषण 'बेहद खराब' श्रेणी में, NCR में GRAP-2 के कड़े नियम लागू
(फोटो: IANS)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जिसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पूरे NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण तत्काल प्रभाव से लागू करना पड़ा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह फैसला दिल्ली के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद लिया गया।

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 2 नवंबर के बुलेटिन में दिल्ली का औसत AQI 324 दर्ज किया गया। यह स्थिति मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और प्रदूषणकारी तत्वों के जमा होने के कारण बनी है। कुछ ही दिन पहले, 31 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 117 (मध्यम) था, जो 1 नवंबर को तेजी से बिगड़कर 261 (खराब) पर पहुंच गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद नहीं है।

GRAP-2 के तहत क्या प्रतिबंध लगे?

GRAP का पहला चरण पहले से ही लागू है, और अब दूसरे चरण के साथ एजेंसियों को कई सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

  • सफाई और पानी का छिड़काव: चिन्हित सड़कों पर हर दिन मशीनी सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा। पीक ट्रैफिक से पहले धूल कम करने वाले पदार्थों का उपयोग भी होगा।
  • पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी: लोगों को निजी वाहनों के इस्तेमाल से हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा।
  • निर्माण स्थलों पर निगरानी: धूल नियंत्रण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण और विध्वंस स्थलों का निरीक्षण बढ़ाया जाएगा।
  • सरकारी कार्यालयों का समय: दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया जाएगा ताकि सड़कों पर भीड़ कम हो।

आम नागरिकों के लिए सलाह

आयोग ने आम लोगों से भी प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग की अपील की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें और निजी वाहनों का इस्तेमाल घटाएं। जो लोग घर से काम कर सकते हैं, उन्हें 'वर्क फ्रॉम होम' करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा, खुले में ठोस कचरा या बायोमास जलाने पर पूरी तरह रोक है।

इनपुट: IANS

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News4Social दिल्ली डेस्क

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