सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ यौन शोषण के आरोप: कोर्ट में सुनवाई 16 नवंबर तक टली, पुलिस जांच में देरी पर उठे सवाल
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ दायर एक याचिका पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। याचिका में चंद्रशेखर पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी, मानसिक और…
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ दायर एक याचिका पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। याचिका में चंद्रशेखर पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी, मानसिक और भावनात्मक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई अब 16 नवंबर को होगी।
यह याचिका दलित अधिकार कार्यकर्ता और पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी ने दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने उनसे शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में सांसद बनने के बाद उनसे दूरी बना ली। शिकायत के मुताबिक, दोनों की पहचान 2021 के आसपास स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के दौरान हुई थी और वे करीब तीन साल तक रिश्ते में रहे।
पुलिस की जांच और शिकायतकर्ता की नाराज़गी
पिछली सुनवाई में 23 अक्टूबर को कोर्ट ने पुलिस को 2 नवंबर तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच अभी जारी है क्योंकि बैंक से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है।
इस पर शिकायतकर्ता डॉ. घावरी के वकील ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गहरी नाराज़गी जताई। उन्होंने दलील दी कि शिकायत जुलाई 2025 में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस अब तक सिर्फ शुरुआती जानकारी ही जुटा रही है। वकील ने कहा कि आरोपी एक मौजूदा सांसद हैं, इसलिए जांच में देरी से निष्पक्ष कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में तुरंत FIR दर्ज की जानी चाहिए, न कि लंबी प्रारंभिक जांच की जाए।
इनपुट: IANS



