FSSAI का एक्शन: स्वास्थ्य सप्लीमेंट वेनोलेक्स फोर्टे प्रतिबंधित, त्रिपुरा में पानी कंपनी का लाइसेंस निलंबित
खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर देश की शीर्ष नियामक संस्था FSSAI ने दो कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब की एक कंपनी के हेल्थ सप्लीमेंट ‘वेनोलेक्स फोर्टे’ पर तत्काल प्रभाव से…
खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर देश की शीर्ष नियामक संस्था FSSAI ने दो कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब की एक कंपनी के हेल्थ सप्लीमेंट ‘वेनोलेक्स फोर्टे’ पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहीं त्रिपुरा की एक पेयजल कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह कदम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब के मोहाली स्थित नोबल हेल्थकेयर के उत्पाद वेनोलेक्स फोर्टे और त्रिपुरा की मातृ ड्रिंकिंग वाटर के खिलाफ गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के चलते यह कार्रवाई की गई है।
वेनोलेक्स फोर्टे पर प्रतिबंध क्यों लगा?
नोबल हेल्थकेयर के उत्पाद वेनोलेक्स फोर्टे के मामले में नियामक संस्था ने कई गंभीर अनियमितताएं पाईं। जांच में पता चला कि इस सप्लीमेंट में कैल्शियम डोबेसिलेट, डायोसमिन और यूफोर्बिया प्रोस्ट्राटा जैसे तत्व शामिल थे, जिन्हें मौजूदा खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत अनुमति नहीं है। ये तत्व औषधीय प्रभाव वाले हैं और FSSAI की 2022 की हेल्थ सप्लीमेंट विनियमों की अनुमत सामग्री सूची में नहीं आते हैं।
इसके अलावा, FSSAI ने पाया कि उत्पाद में विटामिन-सी की मात्रा 90 मिलीग्राम थी, जो ICMR-NIN की 2020 की गाइडलाइन में निर्धारित अनुशंसित दैनिक मात्रा (RDA) से अधिक प्रतीत होती है। प्राधिकरण के अनुसार, उत्पाद को 'डायटरी फूड सप्लीमेंट' बताकर भ्रामक तरीके से प्रचारित किया जा रहा था।
भ्रामक लेबलिंग और गलत धारणा
FSSAI ने यह भी बताया कि उत्पाद के लेबल पर FSSAI लाइसेंस नंबर को प्रमुखता से दिखाना उपभोक्ताओं में यह गलत धारणा बना सकता था कि इसे नियामक संस्था से कोई विशेष मंजूरी या समर्थन प्राप्त है। जांच में पाया गया कि उत्पाद की लेबलिंग और प्रस्तुति भ्रामक थी, जिससे उसकी कानूनी स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हो सकता था। इन्हीं वजहों से, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(बी) के तहत वेनोलेक्स फोर्टे के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है।
इनपुट: IANS



