पंजाब: ड्रग्स और भ्रष्टाचार के आरोपों में एक साल से फरार बर्ख़ास्त AIG राजजीत सिंह पटियाला में गिरफ्तार
पंजाब पुलिस के बर्ख़ास्त सहायक महानिरीक्षक (AIG) राजजीत सिंह हुंदल को गुरुवार को पटियाला से गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, हुंदल अप्रैल 2023 से मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन…
पंजाब पुलिस के बर्ख़ास्त सहायक महानिरीक्षक (AIG) राजजीत सिंह हुंदल को गुरुवार को पटियाला से गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, हुंदल अप्रैल 2023 से मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार से जुड़े कई गंभीर मामलों में फरार चल रहे थे। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है।
DGP ने बताया कि एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की एक टीम ने तकनीकी और वित्तीय जांच के आधार पर राजजीत सिंह को पटियाला में पकड़ा। पुलिस अब उनसे जुड़े मामलों की गहन जांच के लिए अदालत से उनकी रिमांड की मांग करेगी। गिरफ्तारी से कुछ ही दिन पहले, 10 सितंबर को, हुंदल ने सुप्रीम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की पेशकश की थी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया था।
गंभीर आरोपों का जाल
राजजीत सिंह पर लगे आरोप तब सामने आए, जब पुलिस-ड्रग्स तस्कर गठजोड़ की जांच शुरू हुई। यह मामला बर्ख़ास्त पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह से जुड़े एक ड्रग केस से संबंधित है। जिस समय यह गठजोड़ सक्रिय था, राजजीत सिंह तरनतारन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के पद पर तैनात थे और इंद्रजीत सिंह उन्हीं के अधीन जिला पुलिस में काम कर रहे थे। इसके अलावा, हुंदल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में विजिलेंस ब्यूरो ने भी मामले दर्ज किए हैं।
बर्खास्तगी से लेकर गिरफ्तारी तक
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर गठित विशेष जांच टीमों (SIT) की रिपोर्टों के आधार पर पंजाब सरकार ने अप्रैल 2023 में राजजीत सिंह को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया था। अदालत में पेश न होने के कारण मोहाली की एक अदालत ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया हुआ था। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हुंदल ने यह मामला किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने की मांग की है, क्योंकि उनका तर्क है कि उन्हें पंजाब पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। उनकी यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होनी है।
इनपुट: IANS



