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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं, दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के एक प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने दिल्ली मेट्रो…

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं, दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का प्रस्ताव
(फोटो: IANS)

नई दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के एक प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रस्ताव दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को भेजा गया है, जिसकी पुष्टि का इंतजार है।

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यह प्रस्ताव शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार तक के लिए है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना और ट्रैफिक जाम को कम करना है। प्रस्तावित रूप से बंद होने वाले स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, सुप्रीम कोर्ट, आईटीओ, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, रोहिणी वेस्ट, वेलकम, शालीमार बाग, आदर्श नगर और हौज खास जैसे कई प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रस्ताव सिर्फ एंट्री-एग्जिट गेट बंद करने का है और इंटरचेंज की सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध रह सकती है।

प्रदर्शन को क्यों नहीं मिली अनुमति?

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है। नई दिल्ली रेंज की जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नूपुर प्रसाद ने बताया कि आयोजकों ने पिछले प्रदर्शनों के दौरान अपने वादों और कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया था, जिसे देखते हुए इस बार अनुमति खारिज कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार, सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए आवेदन दिया था। नूपुर प्रसाद ने कहा, "इस सूचना पर विचार किया गया और पाया गया कि यह बहुत कम समय पहले दी गई थी। तय गाइडलाइन के अनुसार, प्रदर्शन की योजना से 10 दिन पहले सूचना मिलनी चाहिए।"

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

जॉइंट सीपी ने यह भी बताया कि नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक सुरक्षा के लिए रोकथाम संबंधी पाबंदियां लगाई गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इनपुट: IANS

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News4Social दिल्ली डेस्क

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