दिल्ली के मंत्री पर लगे थप्पड़ मारने के आरोप: हाईकोर्ट ने सरकार और पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा पर एक व्यक्ति को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार और मंत्री…
दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा पर एक व्यक्ति को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार और मंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी किया है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
यह पूरा मामला 27 सितंबर की एक घटना से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जरनैल सिंह के साथ काम करने वाले साहिब सिंह ने याचिका दायर कर पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, जिस पर यह कार्रवाई हुई।
क्या हैं आरोप और क्या है मंत्री का पक्ष?
साहिब सिंह ने आरोप लगाया था कि जब मंत्री प्रवेश वर्मा इलाके में निरीक्षण के लिए आए थे, तो उन्होंने सड़क की खराब हालत को लाइव-स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। उनके अनुसार, इसी दौरान मंत्री ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और उन्हें थप्पड़ मारा। साहिब सिंह ने यह भी दावा किया कि मंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने भी उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की।
दूसरी ओर, मंत्री प्रवेश वर्मा ने घटना के दिन ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अपना पक्ष रखा था। उन्होंने आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी काम में बाधा डालने और कमीशन मांगने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कैसे शुरू हुआ विवाद?
साहिब सिंह ने IANS को बताया था कि वह 'आप' विधायक जरनैल सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट का काम देखते हैं। जब उन्हें मंत्री के निरीक्षण की जानकारी मिली, तो वह स्थानीय लोगों के साथ सड़क की खराब हालत दिखाने के लिए मौके पर पहुंचे और फेसबुक पर इसका सीधा प्रसारण करने लगे। उनका आरोप है कि इसी लाइव स्ट्रीमिंग को रोकने के लिए मंत्री ने उन पर हाथ उठाया।
इनपुट: IANS



