स्वतंत्रता दिवस 2024: दिल्ली में ड्रोन और पैराग्लाइडर पर 15 दिन की रोक, सुरक्षा के लिए पुलिस का बड़ा फैसला
स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी संभावित हवाई खतरे को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक राजधानी के आसमान में ड्रोन…
स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी संभावित हवाई खतरे को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक राजधानी के आसमान में ड्रोन, पैराग्लाइडर और अन्य छोटे हवाई उपकरणों की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद उठाया गया है, जिसमें आतंकी खतरे की आशंका जताई गई है।
दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार द्वारा जारी यह आदेश कुल 15 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंगग्लाइडर, यूएवी, माइक्रोलाइट विमान, हॉट एयर बैलून और क्वाडकॉप्टर जैसे सभी गैर-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म की उड़ान प्रतिबंधित होगी। यहां तक कि रिमोट से चलने वाले छोटे विमानों और पैरा-जंपिंग जैसी गतिविधियों पर भी यह रोक लागू होगी।
क्यों लगाया गया यह प्रतिबंध?
आधिकारिक आदेश के मुताबिक, खुफिया जानकारी मिली है कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व और आतंकवादी इन छोटे हवाई उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके निशाने पर आम जनता, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और गणमान्य व्यक्ति हो सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSF), 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 31 जुलाई को जारी किया गया था और 2 अगस्त से 16 अगस्त (दोनों दिन शामिल) तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए।
इनपुट: IANS



