शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर तोड़फोड़: कलकत्ता हाई कोर्ट ने 18 सितंबर तक बढ़ाई रोक

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से फौरी राहत मिली है। अदालत ने दक्षिण 24 परगना जिले के अमतला में स्थित उनके पार्टी कार्यालय पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर लगी…

अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर तोड़फोड़: कलकत्ता हाई कोर्ट ने 18 सितंबर तक बढ़ाई रोक
(फोटो: IANS)

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से फौरी राहत मिली है। अदालत ने दक्षिण 24 परगना जिले के अमतला में स्थित उनके पार्टी कार्यालय पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक को 18 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह फैसला न्यायमूर्ति सुवरा घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ ने गुरुवार को सुनाया।

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इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की गई है। उस दिन राज्य के एडवोकेट जनरल सुरजीत नाथ मित्रा अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने अपना जवाब दाखिल करने के लिए पीठ से कुछ समय की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद उस भवन से जुड़ा है जो 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' नामक एक कॉर्पोरेट संस्था के नाम पर पंजीकृत है, और इस कंपनी का संबंध बनर्जी परिवार से बताया जाता है। दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन को इस कार्यालय के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद उन्होंने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया था। प्रशासन का कहना था कि यह निर्माण अवैध है।

लगातार दो नोटिसों का जवाब न मिलने पर, जिला प्रशासन ने 18 जुलाई को इस कार्यालय के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत में दी गईं दलीलें

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान, कॉर्पोरेट संस्था के वकील ने तर्क दिया कि अवैध निर्माण के आरोप भूखंड संख्या 509 और 512 पर थे, जबकि प्रशासन ने भूखंड संख्या 507 पर स्थित उनके मुवक्किल के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने इस तोड़फोड़ के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की। इससे पहले, एक विशेष पीठ ने रविवार को ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।

इनपुट: IANS

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News4Social पश्चिम बंगाल डेस्क

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