गाजियाबाद मदरसा रेप केस में एक नया मोड़, बेहोश कर मासूम के साथ किया दुष्कर्म

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नई दिल्ली: गाजियाबाद में कुछ समय पहले ही एक रेप की घटना ने सभी को हैरान कर दिया था. इस मामले में सनसनीखेज तथ्य सामने आया है. इस मामले पर मंगलवार को पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल करवाई है. अब इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए है. पुलिस की जांच से पता चला कि 10 साल की बच्ची के साथ मदरस में दो बदमाशों ने गैंगरेप किया था. इससे पहले मासूम को बदमाशों ने नशीला पदार्थ दिया था, जिसका सेवन कर बच्ची बेहोश हो गई थी. पुलिस ने इस घटना पर मदरसा के मौलवी पर भी पोक्सो के तहत मामला दर्ज करवाया था, क्योंकि उसे इस पूरे मामले की जानकारी थी.

पुलिस ने 19 पेज की चार्जशीट दखिल की

मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने 19 पेज की चार्जशीट दखिल की है. इस 19 पेज की चार्जशीट में बदमाशों द्वारा की गई हैवानियत का जिक्र पुलिस ने बड़े विस्तार से किया है. पुलिस ने इस मामले को लेकर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है पर दूसरा आरोपी अभी फरार है. इस रेप के मामले पर पुलिस को तीसरे शख्स की भी तलाश है जिसने बच्ची को लालच देकर बुलाया था. इस मामले पर फिलहाल एसटीएफ की टीमें छापेमारी कर रहीं है.

इस चार्जशीट में पुलिस ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार व्यक्ति ने अपने आप को दूसरे के रूप में पेश किया और लड़की को फोन किया, इसी दिन लड़की किडनैप हुई. उस शख्स ने कहा उसकी बहन उसका इंतजार कर रहीं है. उसने बच्ची को आइसक्रीम पार्लर के पास बुलाया. इसके बाद उसने बच्ची को किडनैप कर मदरसा ले गया. इसके बाद उस आरोपी ने उस मासूम को बंधी बनाया. पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी बच्ची को लेकर दूसरे फ्लोर पर गया था. इसके बाद उन्होंने बच्ची को नशीली पदार्थ खिला दिया. उसके बाद उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया.

चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने घटनास्थल से दोनों टूटे मोबाइल फोन बरामद किए है. पुलिस ने IMEI नंबर के मदद से इसे हासिल किया है. मोबाइल मदरसे के पर खाली पड़े प्लाट में पड़ा था. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पर आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 DB (12 साल की कम उम्र की बच्ची के साथ एक या एक से अधिक लोगों द्वारा रेप) धारा 201 (अपराध के सबूत को मिटाना) और पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 लगाया हुआ है. बहरहाल पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. जल्द से जल्द उसे भी पकड़ लिया जाएगा.