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जासूसी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी उच्चायोग से जुड़े आरोपी की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जासूसी के एक गंभीर मामले में आरोपी हबीब उर रहमान की नियमित ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। रहमान पर पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के लिए जासूसी करने और सैन्य सूचनाएं…

जासूसी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी उच्चायोग से जुड़े आरोपी की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज की
(फोटो: IANS)

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जासूसी के एक गंभीर मामले में आरोपी हबीब उर रहमान की नियमित ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। रहमान पर पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के लिए जासूसी करने और सैन्य सूचनाएं पहुंचाने का आरोप है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया।

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हालांकि, हबीब उर रहमान की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि उसे हर ज़रूरी मेडिकल जांच, विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह, फिजियोथेरेपी और उपचार मुहैया कराया जाए। इससे पहले रहमान को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर अंतरिम ज़मानत मिल चुकी थी, जिसके बाद उसने नियमित ज़मानत के लिए आवेदन किया था।

अदालत ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान अदालत ने एम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रहमान को जेल के भीतर ही आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं दी जा सकती हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी तीन साल से अधिक समय से जेल में है और किसी को भी अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, खासकर जब मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना न हो।

लेकिन, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले की परिस्थितियां अलग हैं। ट्रायल कोर्ट में आरोप तय हो चुके हैं और अभियोजन पक्ष अपने सबूत पेश कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर मुकदमे की मौजूदा गति को देखते हुए ज़मानत दी जा सके।

आरोपी पर क्या हैं आरोप?

हबीब उर रहमान को साल 2021 में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वह पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी तक सैन्य जानकारी पहुंचाने के लिए बिचौलिए का काम कर रहा था। उसके पास से सैन्य प्रशिक्षण से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज़ और अन्य 'गोपनीय' सामग्री बरामद होने का दावा किया गया है। रहमान के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत मामला दर्ज है।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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