दिल्ली: 65 लाख की विदेशी सिगरेट जब्त, टैक्स चोरी के खिलाफ GST टीम का बड़ा एक्शन
दिल्ली में टैक्स चोरी और अवैध तंबाकू कारोबार पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार की जीएसटी एंटी-इवेजन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, एक नियमित जांच के दौरान टीम…
दिल्ली में टैक्स चोरी और अवैध तंबाकू कारोबार पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार की जीएसटी एंटी-इवेजन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, एक नियमित जांच के दौरान टीम ने लगभग 65 लाख रुपये मूल्य की विदेशी सिगरेट की एक बड़ी खेप पकड़ी है। इस कार्रवाई में लगभग 4.20 लाख आयातित 'ईएसएसई लाइट' ब्रांड की सिगरेट ले जा रहे एक वाहन को जब्त किया गया।
यह कार्रवाई व्यापार एवं कर विभाग की एंटी-इवेजन शाखा-II ने जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत की है। विभाग की टीम ने देर रात चेकिंग के दौरान इस वाहन को रोका था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कार्रवाई पर कहा है कि दिल्ली सरकार कर चोरी, वस्तुओं की गुप्त आवाजाही और अवैध तंबाकू उत्पादों के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। यह कदम उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और सुशासन के संकल्प का हिस्सा है।
कानूनी उल्लंघन और कार्रवाई का आधार
जांच के दौरान प्रवर्तन टीम ने पाया कि सिगरेट के पैकेटों पर अनिवार्य चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी नहीं थी। भारत में बेचे या वितरित किए जाने वाले किसी भी तंबाकू उत्पाद के पैकेट के सामने वाले हिस्से पर यह चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है। ऐसा न करना सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 की धारा 7 का सीधा उल्लंघन है।
कानून के अनुसार, बिना निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी वाले सिगरेट पैकेट की बिक्री, आपूर्ति या वितरण की अनुमति नहीं है। यह नियम देश में आयात की जाने वाली सिगरेट पर भी समान रूप से लागू होता है, जिन्हें भारत में बेचने से पहले इन नियमों का पालन करना आवश्यक है।
इनपुट: IANS



