दिल्ली दंगा: पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को एक और मामले में 2 साल जेल की सज़ा
दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक और मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने…
दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक और मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने हुसैन को दंगा भड़काने, उकसाने और हिंसा के लिए भीड़ जुटाने का दोषी पाया। यह दूसरा मामला है जिसमें हुसैन को सज़ा सुनाई गई है।
यह फैसला उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक विशिष्ट मामले में आया है। इससे पहले, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के चर्चित मामले में इसी अदालत ने ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उस फैसले में अदालत ने दंगों में हुसैन की सक्रिय भूमिका और साजिश के तहत हिंसा को बढ़ावा देने की बात कही थी।
किन धाराओं में हुई सज़ा?
अदालत ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया। इनमें दंगा करने से संबंधित धारा 147, 148 और 149 शामिल हैं। इसके अलावा, संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए धारा 427, आग लगाकर क्षति पहुँचाने के लिए धारा 436 और आपराधिक साजिश रचने के लिए धारा 120बी के तहत भी उन्हें दोषी पाया गया।
पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 से अधिक लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने दंगों के संबंध में कई एफआईआर दर्ज की थीं, जिनमें से कई में ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया था। दंगों में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। फिलहाल वह जेल में हैं और उनके खिलाफ कई अन्य मामलों में भी सुनवाई चल रही है।
इनपुट: IANS



